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वृद्ध माता-पिता बेटी से गुजारा भत्ता लेने के हकदार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत भवन बसोधन में लोगों को कानूनी जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 06:05 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 06:05 PM (IST)
वृद्ध माता-पिता बेटी से गुजारा भत्ता लेने के हकदार

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत भवन बसोधन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगर ने की। उन्होंने कहा कि एक लाख से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। ताकि पैसे के अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है, प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

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उन्होंने बताया कि वृद्ध माता-पिता बेटे के अतिरिक्त बेटी से भी गुजारा भत्ता लेने के हकदार होते हैं। उन्होंने घरेलू ¨हसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर भी जागरूक किया।

अधिवक्ता गौरव शर्मा ने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने भरण-पोषण अधिनियम व लोक अदालत के माध्यम से आपसी मतभेद सुलझाने से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई। अधिवक्ता बलीराम ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम व राजस्व मामलों से संबंधित लोगों को अवगत करवाया। सब इंस्पेक्टर बलवंत ¨सह ने मोटर वाहन अधिनियम व पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से लोगों को अवगत करवाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत बसोधन के प्रधान रूरिया राम के अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधि, युवक मंडल, महिला मंडल के सदस्य मौजूद रहे।


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