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सोम से शुक्रवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

जिला चंबा में 14 जून से सप्ताह के पांच दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jun 2021 06:02 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 06:02 PM (IST)
सोम से शुक्रवार सुबह नौ से शाम
पांच बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
सोम से शुक्रवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला चंबा में 14 जून से सप्ताह के पांच दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुला रखा जा सकेगा। उपायुक्त डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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आदेश के अनुसार कोरोना मामलों में कमी के दृष्टिगत और वर्तमान स्थिति में सुधार को देखते हुए कोरोना क‌र्फ्यू के तहत सावधानी और पाबंदियों के साथ रियायतें प्रदान की गई हैं। हालांकि नो मास्क-नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। फेस कवर या मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी बसों में बैठने, किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने तथा किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में प्रतिष्ठान को उस दिन के लिए बंद करने का भी प्रावधान है। शनिवार और रविवार को केवल फल, सब्जी ,दूध, दूध से बने उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। इसके विपरीत दवाइयों की दुकानें (फार्मेसी और केमिस्ट) पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। दुकानदारों और ग्राहकों को पूर्व निर्धारित कोरोना मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में संबंधित एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एसएचओ और नियुक्त अनुपालन अधिकारी आवश्यक दंडात्मक उपाय के साथ एक सप्ताह की अवधि के लिए दुकानों को सील करने के लिए भी अधिकृत होंगे।

------- विवाह व अंतिम संस्कार के लिए लेनी होगी अनुमति

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि पूर्व अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा पर्यटन इकाइयां खुलेंगी और संचालित होंगी। जिले में सभी अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी की जाएगी। जिले में प्रवेश करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को संबंधित लिंक पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि अब आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

-------- चंबा जिले के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पूर्व में जारी किए गए आदेश पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे। सहायता की अवस्था में डीईओसी चंबा के टोल फ्री नंबर 1077 व वाट्सएप नंबर 9816698166 और पुलिस नियंत्रण कक्ष के 101 फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं।

डीसी राणा, उपायुक्त चंबा।


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