टैक्स जमा न करवाने वाले निजी बस ऑपरेटर नपेंगे
कोरोना महामारी की वजह से निजी बस संचालकों को टैक्स जमा करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : कोरोना महामारी की वजह से निजी बस संचालकों को टैक्स जमा करवाने में दी गई छूट की समयसीमा पूरी हो चुकी है। अब जिन ऑपरेटरों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें 15 अगस्त तक टैक्स जमा करवाने के लिए कहा था। शनिवार व रविवार की छुट्टी होने के कारण समयसीमा सोमवार तक बढ़ा दी थी। ऐसे में जिन ऑपरेटरों ने सोमवार तक टैक्स जमा नहीं करवाया है उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
टैक्स जमा न करवाने वाले संचालकों की बसों के चालान काटे जाएंगे। निजी बस ऑपरेटरों ने कोरोनाकाल के चलते बसों में कम सवारियों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार से अगले साल 31 मार्च तक टैक्स माफ करने की मांग की थी। सरकार ने अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। निजी बस संचालक बसों पर दो प्रकार का टैक्स जमा करवाते हैं। इसमें एक विशेष पथकर है, जिसे हर माह जमा करवाया जाता है। दूसरा टोकन टैक्स है जिसे तिमाही में जमा करवाया जाता है। यह टैक्स बसों की सीटों की संख्या पर आधारित होता है। यदि बस में कम सीटें हैं तो यह राशि कम होगी तथा सीटें बढ़ने के साथ टैक्स में वृद्धि होगी। टैक्स जमा करवाने के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड शेष है। उम्मीद है कि जयराम सरकार की कैबिनेट की बैठक में उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश यूनियन जो भी आदेश करेगी उसके अनुसार रणनीति बनेगी।
राजेश पटियाल, प्रधान, निजी बस ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर निजी बस ऑपरेटरों को 15 अगस्त तक टैक्स जमा करवाने की छूट दी थी। दो छुट्टियां होने पर समयसीमा सोमवार तक बढ़ाई थी। इस दौरान टैक्स जमा नहीं करवाया है तो बसों का निरीक्षण कर चालान काटा जाएगा।
विद्या देवी, आरटीओ
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टोकन टैक्स
सीटें,रुपये
23 सीटर बस,2800
30 सीटर बस,3840
42 सीटर बस, 5513
52 सीटर बस, 7000 रुपये स्पेशल रोड टैक्स
23 सीटर बस, 6000
30 सीटर बस,8000
42 सीटर बस,14000
52 सीटर बस,18000