बिलासपुर शहर में सरकारी विभागों पर लागू होगा गृहकर
नगर परिषद बिलासपुर अब सरकारी विभागों से भी गृहकर वसूल करेगी। एमसी एक्ट में हुए बदलावों के बाद नप शीघ्र ही सभी सरकारी विभागों को गृहकर के बिल जारी करेगी। पहले शहर में नगर परिषद ने विभागों को जीआइएस सर्वे के बाद शून्य बिल जारी कर दिए थे। अब नप जल्द ही सरकारी विभागों पर गृहकर लागू करने के लिए हाऊस में प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा गृहकर के सर्वे करने के लिए
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : नगर परिषद बिलासपुर अब सरकारी विभागों से भी गृहकर वसूल करेगी। एमसी एक्ट में हुए बदलाव के बाद नप शीघ्र ही सभी सरकारी विभागों को गृहकर के बिल जारी करेगी। पहले शहर में नगर परिषद ने विभागों को जीआइएस सर्वे के बाद शून्य बिल जारी कर दिए थे। अब नप जल्द ही सरकारी विभागों पर गृहकर लागू करने के लिए हाउस में प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा गृहकर के सर्वे करने के लिए सीई इनफो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड कंपनी को नप जल्द सूचित करेगी। कंपनी एक बार फिर सर्वे में छूटे सरकारी विभागों के कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों व अस्पतालों का सर्वे पूरा करेगी। इस सर्वे में सभी विभागों के कार्यालय शामिल होंगे। शहर में प्रशासनिक दफ्तरों समेत दर्जनों कार्यालय हैं। इससे नगर परिषद को अच्छी खासी आय मिलना शुरू हो जाएगी। इस सरकारी कार्यालयों के सर्वे को पूरा करने के बाद इसका प्रस्ताव नप के हाउस में लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद पैमाइश के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को नप गृहकर के बिल जारी करेगी। एमसी एक्ट की धारा 66 में हुए बदलावों के बाद सरकारी कार्यालयों को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है, जिससे अब इन कार्यालयों पर गृहकर लागू करना अनिवार्य हो गया है।
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गृहकर लागू करने में पेश आ रही हैं दिक्कतें
विस्थापितों के शहर बिलासपुर में गृहकर लागू करना नगर परिषद के चुनौती भरा है। यहां लगातार शहरी गृहकर का विरोध कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने अब गृहकर देना शुरू कर दिया है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक नप गृहकर नहीं वसूल पाई है। इसके अलावा कई संस्थाए भी गृहकर लागू करने के विरोध में है। सरकारी कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों समेत अस्पतालों से मिलने वाले गृहकर से नप की आय में बढ़ोतरी होगी। यह कर सरकारी कार्यालयों पर पहले ही लागू हो जाना था, लेकिन नप अधिकारियों की ढिलाई के कारण यह लागू नहीं हो सका था।
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प्रस्ताव आने के बाद वसूलेंगे गृहकर : ईओ
नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि एमसी एक्ट की धारा 66 के अनुसार सरकारी संस्थानों व कार्यालयों पर गृह कर लागू किया जाना अनिवार्य है। इस सिलसिले में नप के हाउस में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद सर्वे के अनुसार सभी संस्थानों के मुखिया, विभागाध्यक्षों को बिल जारी किए जाएंगे।