Move to Jagran APP

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए कवायद शुरू

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेअर से कम भूमि वाले लघु व सीमांत किसानों को दिसम्बर माह से मार्च, 2019 तक की प्रथम किस्त 2 हजार रूपए माह मार्च तक मिलना शुरू हो जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रधानमंत्री सम्मान निधी योजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लघु व सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए मिलेगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 04:55 AM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 04:55 AM (IST)
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए कवायद शुरू
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए कवायद शुरू

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु व सीमांत किसानों को प्रथम किस्त दो हजार रुपये मार्च तक मिलना शुरू हो जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

prime article banner

उन्होंने बताया योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये मिलेंगे। बैठक में योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र किसानों के लिए आवेदन पत्र का स्वरूप तैयार किया गया। पात्र किसानों को मिलने वाली राशि उनके बैंक खाते में जाएगी। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता व आधार नंबर अनिवार्य होगा। प्रथम किस्त के लिए बैंक खाता आवश्यक रहेगा, जबकि आधार कार्ड न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड आदि उपलब्ध करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शेष राशि की किस्तें प्राप्त करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा।

लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके नाम वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। किसानों के नाम अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई है। इसके बाद किसान अपना नाम वेबसाइट पर देख सकेंगे। योजना के कार्यान्वयन के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत खंडस्तर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें आगामी सात दिनों के भीतर पंचायत सचिव, हल्का पटवारी व कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी पंचायत घर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि पात्र किसान अपने आवेदन पत्र जमा करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एसडीएम अध्यक्ष व कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ नोडल अधिकारी होंगे। केंद्र या प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने वाले या सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन लेने वाले बुजुर्ग किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। इस अवसर पर एडीएम श्रवण मांटा, उपनिदेशक कृषि विभाग डॉ. डीएस पंत, उपनिदेशक बागवानी विभाग डॉ. विनोद कुमार, बीडीओ गौरव धीमान, डीएफसी प्रताप चौहान आदि उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.