वन टाइम सेटलमेंट के लिए 30 अप्रैल तक करें आवेदन
आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं की ओर से हिमाचल प्रदेश लिगेसी केसिस रेगूलेशन स्कीम 2019 के तहत वन टाइम सेटलमेंट का एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यापार मंडल घुमारवीं के लिए एम फॉर यू होटल में किया गया।
संवाद सहयोगी, घुमारवीं : आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं की ओर से हिमाचल प्रदेश लीगेसी केसेस रेगुलेशन स्कीम 2019 के तहत वन टाइम सेटलमेंट पर जागरूकता शिविर लगाया। इसमें व्यापार मंडल घुमारवीं के सदस्यों ने भाग लिया।
सहायक आयुक्त राज्य कर प्रेम सिंह कैथ ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से व्यापारियों को अवगत करवाया। बताया कि जीएसटी से पहले व वैट के समय की पेनल्टी व टैक्स के रूप में पेंडिंग भुगतान को समाप्त करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम निकाली है। इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। उससे पहले किसी भी व्यापारी को इस स्कीम के तहत सेटलमेंट करनी है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत यदि व्यापारी ने समय पर रिटर्न और टैक्स दिए हैं और फिर भी उन्हें अगर कोई पेनल्टी है तो अगर वह अप्लाई करते हैं तो उनसे कोई भी मिलिट्री वसूल नहीं की जाएगी और उनको डिस्चार्ज स्लिप दे दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि तय समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया, परंतु टैक्स जमा करवा दिया था तो इस स्कीम के तहत उनसे सिर्फ 10 फीसद टैक्स ही लिया जाएगा। अगर रिटर्न और टैक्स व्यापारी ने जमा नहीं करवाया होगा तो इस स्कीम के तहत उनसे सिर्फ 110 फीसद के हिसाब से सेटलमेंट की जाएगी, अन्यथा इससे पहले यह 200 फीसद से अधिक होती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों ने सी फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं उनसे उस राशि का 100 फीसद टैक्स वसूल किया जाएगा या कुल टर्न ओवर का एक फीसद लिया जाएगा। इस सेटलमेंट के लिए व्यापारियों को बैलेंस शीट ट्रेडिग अकाउंट पूरे साल की रिटर्न की कॉपी और सेटलमेंट की राशि एडवांस में जमा करनी पड़ेगी। विभाग की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, जहां पर व्यापारी अप्लाई कर सकते हैं। शिविर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमराज संख्यान, उपाध्यक्ष अनिल बरूर, कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, निलाक्ष गुप्ता, पवन बरूर, जसवीर, संतोष, राकेश, प्रमोद, संजू सोनी सहित 75 व्यापारी मौजूद रहे।