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महिला से पेंशन के 3100 रुपये झपटने पर दो दोषी करार, फैसला 2 को

पेंशन के पैसे लेकर जा रही महिला से 3100 रुपये पासबुक व मोबाइल फोन झपटने पर कोर्ट ने गांव सरावां निवासी रफीक व बंसी को दोषी करार दिया है। उप जिला न्यायवादी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट द्वारा दो दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 07:50 AM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 07:50 AM (IST)
महिला से पेंशन के 3100 रुपये झपटने पर दो दोषी करार, फैसला 2 को
महिला से पेंशन के 3100 रुपये झपटने पर दो दोषी करार, फैसला 2 को

संवाद सहयोगी, जगाधरी : बैंक से पेंशन के पैसे लेकर जा रही महिला से 3100 रुपये, पासबुक व मोबाइल फोन झपटने पर कोर्ट ने गांव सरावां निवासी रफीक व बंसी को दोषी करार दिया है। उप जिला न्यायवादी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट द्वारा दो दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

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यह था मामला

उप जिला न्यायवादी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि शहर पुलिस जगाधरी ने 15 मई को भारत सेवक नगर निवासी आशा रानी की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में आशा रानी ने कहा कि वह आंगनवाड़ी में हेल्पर की नौकरी करती है। 15 मई को वह कॉलोनी की ही अंजू के साथ पेंशन लेने के लिए बैंक में गई थी। पेंशन लेकर जब वे दोनों वापिस घर जा रही थीं, तो एक ट्रैक्टर एजेंसी के पास एक लड़का पीछे से बाइक पर सवार होकर आया और उसके हाथ से थैला छीनकर फरार हो गया। जिसमें पेंशन के 3100 रुपये, पासबुक, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान था।


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