रशियन युवती से धोखाधड़ी के आरोपित संदीप की जमानत याचिका खारिज
रशियन युवती को धोखे से भारत बुलाने और छीना झपटी करने के केस में आरोपित दीपक के साथी बलटाना जिला मोहाली के संदीप सैनी की जमानत याचिका खारिज हो गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल की कोर्ट में याचिका डाली गई थी।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : रशियन युवती को धोखे से भारत बुलाने और छीना झपटी करने के केस में आरोपित दीपक के साथी बलटाना जिला मोहाली के संदीप सैनी की जमानत याचिका खारिज हो गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल की कोर्ट में याचिका डाली गई थी।
24 जुलाई की शाम करीब साढ़े आठ बजे सावनपुरी में एक विदेशी युवती को दो युवक छोड़कर फरार हो गए। जगाधरी शहर थाना की चौकी अर्जुन नगर पुलिस उसे लेकर आई। यहां पर उसकी भाषा समझने की कोशिश की, लेकिन किसी की समझ में उसकी भाषा नहीं आई। बाद में तत्कालीन जगाधरी शहर थाना प्रभारी मनोज कुमार उसे लेकर दिल्ली एंबेसी पहुंचे। यहां पर उसकी शिकायत ली गई। इसके आधार पर ही पुलिस ने पंचकूला के रत्तुवाला निवासी दीपक कुमार व उसके साथी बलटाना जिला मोहाली निवासी संदीप पर केस दर्ज किया।
संदीप के साथी दीपक ने खुद को बताया था कंपनी का सीईओ :
पुलिस के मुताबिक संदीप के साथी आरोपित दीपक रशियन साइट के जरिये रूस के मॉस्को की रहने वाली तितवा एलन के संपर्क में आया। दोनों करीब एक साल से चैटिग कर रहे थे। दीपक न तो अंग्रेजी और न ही रशियन जानता है। उसने खुद को कंपनी का सीईओ बता रखा था। इसलिए ही युवती उसके प्रभाव में आई। यहां पर युवती उससे शादी करने के लिए आई थी। उसके पास 14606 डॉलर देखकर दीपक को लालच आ गया और उससे पैसे छीनकर यहां सावनपुरी में छोड़कर फरार हो गए।