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बिजली चोरी करने पर राइस मिलर पर 18 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना

विजिलेंस रेड के दौरान बिजली चोरी करते पकड़े गए एक राइस मिलर पर कोर्ट ने 1

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 12:43 AM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 12:49 AM (IST)
बिजली चोरी करने पर राइस मिलर पर 18 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना

संस, जगाधरी : विजिलेंस रेड के दौरान बिजली चोरी करते पकड़े गए एक राइस मिलर पर कोर्ट ने 18 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसके में 14 लाख 10 हजार रुपये कोर्ट में जमा करवाने होंगे जबकि चार लाख 70 हजार बोर्ड में जमा करवाने हैं। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुनाया है।

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यह था मामला

बिजली निगम से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल उन्हें सूचना मिली थी कि छछरौली के मनीपुर में तेरी कृपा राइस मिल है। जहां पर बिजली चोरी की जाती है। इसके बाद निगम की विजिलेंस टीम ने नौ फरवरी 2017 को रेड की। टीम में एसडीओ छछरौली पंकज देसवाल समेत अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया। उन्होंने जांच में पाया कि मीटर से छेड़छाड़ की हुई है। बिजली चोरी के आरोप में मिल संचालक रा¨जद्र कुमार पर केस दर्ज किया गया। साथ ही टीम ने राइस मिलर पर 45 लाख 40 हजार 550 रुपए जुर्माना भी लगाया। केस दर्ज होने के बाद रा¨जद्र कुमार ने 23 फरवरी 2017 को 18 लाख रुपए बिजली बोर्ड में जमा करा दिए लेकिन 27 लाख 40 हजार 550 रुपए जमा नहीं कराए। इसको लेकर केस कोर्ट में चल रहा था।

वापिस दिए जाएंगे 18 लाख

बिजली चोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद रा¨जद्र ने बिजली निगम में 18 लाख रुपये जमा करवा दिए थे। कोर्ट ने निगम को आदेश दिए हैं कि उक्त पैसे रा¨जद्र को वापिस किए जाएं।


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