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आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर प्राचार्य पर लगा 25 हजार रुपये जुर्माना

आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर प्राचार्य पर लगा 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जागरण संवाददाता यमुन

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Aug 2020 06:10 AM (IST)Updated: Sat, 15 Aug 2020 06:10 AM (IST)
आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर प्राचार्य पर लगा 25 हजार रुपये जुर्माना
आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर प्राचार्य पर लगा 25 हजार रुपये जुर्माना

आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर प्राचार्य पर लगा 25 हजार रुपये जुर्माना

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जागरण संवाददाता, यमुनानगर : सूचना के अधिकार के तहत पूरी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने महाराजा अग्रसेन कालेज जगाधरी के प्राचार्य डा. पीके बाजपेयी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बूड़िया चौक के नजदीक रहने वाले रामेश्वर कोशिश ने बताया कि उनका बेटा हेमराज कौशिश महाराजा अग्रसेन कालेज जगाधरी में वर्ष 2002 से फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरार हैं। बेटा शुरू से कालेज में रेगुलर जा रहा है लेकिन कालेज प्राचार्य ने उसे सेल्फ फाइनेंस पर दिखा रखा है। वर्तमान में उसका वेतन ज्यादा होना चाहिए था लेकिन उसे महज 7300 रुपये दिए जा रहे हैं। बेटे से संबंधित रिकार्ड के बारे में उन्होंने 30 जुलाई 2018 को महाराजा अग्रसेन कालेज में 30 जुलाई 2018 को 13 बिंदुओं पर आरटीआइ लगाई थी। परंतु उसे कुछ बिदुओं पर आधी अधूरी सूचना दे दी गई। उसने इस बारे में प्रथम सूचना अधिकारी को अपील भी की लेकिन फिर से अधूरी जानकारी दी गई। हताश होकर उसने राज्य सूचना आयोग के पास अपील की। आयोग ने प्राचार्य को नोटिस जारी किया। रामेश्वर कोशिश ने बताया कि आयोग के कहने पर भी उसे जानकारी नहीं दी गई। पांच अगस्त को आयोग ने कांफ्रेंसिग के जरिये दोनों पक्षों की बात सुनी। जिस पर आयोग ने प्राचार्य पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

मुझे आदेशों की कॉपी नहीं मिली : पीके बाजपेयी

महाराजा अग्रसेन जगाधरी के प्राचार्य डा. पीके बाजपेयी का कहना है कि 25 हजार रुपये जुर्माना लगाए जाने के आदेशों की कॉपी अभी नहीं मिली है। यदि जुर्माना लगा है तो इस पर कानूनी राय ली जाएगी। कालेज की तरफ से सारी सूचना दे दी गई थी। उनका बेटा सेल्फ फाइनेंस आधार पर लगा हुआ है। किसी स्टाफ को कितना वेतन देना है यह प्राचार्य के हाथ में नहीं होता। सरकार के नियमानुसार ही वेतन निर्धारित होता है।


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