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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से ये रहेंगे बाहर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरपंच, पूर्व सरपंच, वकील या कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 01:34 PM (IST)Updated: Sun, 17 Feb 2019 02:53 PM (IST)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से ये रहेंगे बाहर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से ये रहेंगे बाहर

यमुनानगर [संजीव कांबोज]। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिलास्तर पर आवेदन फार्म भरने शुरू कर दिए हैं। सरपंच, पूर्व सरपंच, वकील या कर्मचारियों के अलावा पूर्व विधायक या सांसदों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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इस योजना के तहत 5 एकड़ तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान परिवार ही पात्र होंगे। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे शामिल हैं। कृषि योग्य भूमि पर ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। यदि पति व पत्नी दोनों के नाम बराबर जमीन है तो दोनों में जिसकी उम्र ज्यादा होगी अथवा जिसके हिस्से में ज्यादा जमीन आती है, उसको ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

लाभार्थी की जमीन अपने गांव या दूसरे गांव में यदि पांच एकड़ से ज्यादा है तो वह इस स्कीम का पात्र नहीं होगा। इस स्कीम का लाभ केवल जमीन के मालिक को ही दिया जाएगा न कि ठेके पर काम करने वाले को। योजना के लिए तय तिथि 1 फरवरी 2019 मानी जाएगी। यदि इस अवधि के बाद किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ पूरे परिवार में वितरित किया जाएगा।

विभिन्न संस्थानों जैसे डेरा, पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की जमीन पर इस जमीन का लाभ नहीं मिलेगा। करदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए व नक्शा नवीस भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

पेंशनधारक जिनकी पेंशन 10000 से अधिक है वह भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि कोई किसान सांसद, विधायक, मेयर या सरपंच रहे चुका है या वह भी स्कीम का पात्र नहीं होगा। इस स्कीम का लाभ श्रेणी 1, 2, 3 अधिकारी व कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इन पदों से रिटायर अधिकारी व कर्मचारी भी पात्र नहीं माने जाएंगे।

योजना के तहत लिए जा रहे आवेदन

नोडल ऑफिसर व एपीपीओ यमुनानगर राकेश कुमार जांगड़ा का कहना है कि योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से तय नियमों के अनुरूप ही फार्म भरवाए जा रहे हैं। जो किसान निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, वही योजना का लाभ ले सकेगा। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है।

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