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कोर्ट ने चोरी का सामान रखने पर सुनाई छह महीने कठोर कारावास

माता-पिता बूढे़ हैं परिवार में उसके सिवाय कमाने वाला कोई नहीं है। पहले से किसी केस में भी सजायाफ्ता नहीं हूं। रहम की यह गुहार झपटमारी के आरोपित आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी बंटी और गौतम ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट में की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 07:40 AM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 07:40 AM (IST)
कोर्ट ने चोरी का सामान रखने पर सुनाई छह महीने कठोर कारावास
कोर्ट ने चोरी का सामान रखने पर सुनाई छह महीने कठोर कारावास

संस, जगाधरी : माता-पिता बूढे़ हैं, परिवार में उसके सिवाय कमाने वाला कोई नहीं है। पहले से किसी केस में भी सजायाफ्ता नहीं हूं। रहम की यह गुहार झपटमारी के आरोपित आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी बंटी और गौतम ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट में की। मामले की सुनवाई के दौरान उन पर झपटमारी तो साबित नहीं हुई, लेकिन जज ने उन्हें चोरी का सामान रखने का दोषी करार देते हुए छह महीने कठोर कारावास की सजा सुना दी।

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यह था मामला

शहर पुलिस ने 25 जून को चोपड़ा गार्डन निवासी रानी की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस को रानी ने बताया कि 24 जून की रात को करीब 10 बजे वह कालोनी में टहल रही थी। इस दौरान दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और कान से सोने की बाली झपटकर फरार हो गए। मामले की जांच करते हुए डिटेक्टिव स्टाफ ने हमीदा निवासी बंटी और गौतम को काबू किया।


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