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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 225 स्क्रीनिग प्लांटों को थमाया नोटिस

बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त हुई है। जिसके कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Mar 2021 07:35 AM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 07:35 AM (IST)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 225 स्क्रीनिग प्लांटों को थमाया नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 225 स्क्रीनिग प्लांटों को थमाया नोटिस

शैलजा त्यागी, जगाधरी:

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बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त हुई है। जिसके कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 225 स्क्रीनिग प्लांटों को नोटिस भेज दिए। इस कार्रवाई से क्रशर जोन में हड़कंप मचा हुआ है। 15 दिनों में नोटिस का जवाब न देने वालों के खिलाफ बोर्ड की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि क्रशर जोन में स्थिति को ठीक करने के लिए कार्रवाई होगी। बता दें कि आइक्यू एयर संस्था की रिपोर्ट में यमुनानगर का विश्व में 26 सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि केवल नोटिस से काम नहीं चलेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए सख्ती करनी पडे़ेगी। शायद तब स्थिति में सुधार होगा। रिकॉर्ड से ज्यादा प्लांट चल रहे हैं

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक यमुनानगर जिले में 225 स्क्रीनिग प्लांट चल रहे हैं, जबकि वास्तव में इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। अधिकारी पड़ताल करें तो इसका खुलासा हो जाएगा। स्क्रीनिग प्लांटों में दिन रात बजरी को साफ करने काम चलता है। अधिकांश स्क्रीनिग प्लांट बोर्ड के नियमों की पालना नहीं करते। जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्रशर जोन में जो प्लांट अवैध चल रहे हैं। उनके मालिकों का संबंध रसूखदार लोगों से हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना बोर्ड के अधिकारियों के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी स्क्रीनिग प्लांटों को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नोटिस भेजे गए हैं। इस प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान होता है। दूसरा कोई प्लांट संचालक इस बात से मुकर नहीं सकता कि उसे नोटिस नहीं मिला है। साथ ही बोर्ड के पास सरकारी दस्तावेज भी तैयार हो जाते हैं। कार्रवाई के वक्त ये दस्तावेज काम आते हैं। धूल के कणों को रोकने के लिए हरी पट्टी जरूरी है

स्क्रीनिग प्लांट में उड़ने वाली धूल कणों को रोकने के लिए हरी पट्टी विकसित करनी अनिवार्य है। वहां पर पक्की सड़क होनी चाहिए। पानी के लिए सेटलिग टैंक (रि-सर्कुलेशन सिस्टम) होना चाहिए। अन्य मानकों में इनके चारों तरफ दीवार लगाने, धूल के कणों का कम उत्सर्जन होना, टेंपर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर और डबल एंट्री सिस्टम के तहत समस्त वित्तीय लेखों को रखना अनिवार्य होता है। जिले के 225 स्क्रीनिग प्लांटों को नोटिस भेजकर स्थिति ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। जो भी नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निर्मल कश्यप, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, यमुनानगर।


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