शोरूम में लूट के मामले में पुलिस ने पेश नहीं की सीसीटीवी फुटेज, तीन आरोपित बरी
नेहरू पार्क के सामने स्थित रेड चीफ लियान ग्लोबल प्राइवेट कंपनी के शोरूम में हुई लूट व आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की जबकि वारदात के बाद पुलिस फुटेज साथ ले गई थी। पुलिस ने जो चालान पेश किया उसमें तीन लोगों को आरोपित बनाया। जबकि शोरूम के सेल्समेन ने अपनी शिकायत में कहा कि दो लोगों ने वारदात को अनजाम दिया था।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : नेहरू पार्क के सामने स्थित रेड चीफ लियान ग्लोबल प्राइवेट कंपनी के शोरूम में हुई लूट व आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की, जबकि वारदात के बाद पुलिस फुटेज साथ ले गई थी। पुलिस ने जो चालान पेश किया, उसमें तीन लोगों को आरोपित बनाया। जबकि शोरूम के सेल्समेन ने अपनी शिकायत में कहा कि दो लोगों ने वारदात को अनजाम दिया था। कोर्ट में शिकायकर्ता और अन्य ने भी आरोपितों को पहचानने से इंकार कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपितों से सामान की बरामदगी के समय मौका का कोई गवाह नहीं बनाया। आरोपितों को काबू करने के बाद पुलिस ने जो कहानी कोर्ट में पेश की, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी अंकित, पंकज त्यागी और गौरव को बरी कर दिया। एडवोकेट गुरनाम सिंह झगुड़ी व भंवर सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
सेल्समेन की शिकायत पर दर्ज किया था लूट का केस
रेड चीफ शोरूम के सेल्समेन एवं संजय विहार निवासी राहुल वर्मा ने 14 मई, 2017 को शहर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि करीब पौने तीन बजे वह सेल्समेन संदीप व मैनेजर पंकज के साथ शोरूम में था। इस दौरान दो युवक शोरूम में अंदर आए। उनमें से एक ने हेल्मेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने मुंह पर रुमाल लपेटा हुआ था। उन्होंने अंदर आते ही काउंटर पर बैठे मैनेजर पंकज पर देसी कट्टा तान दिया। हेल्मेट वाले लड़के ने कैश काउंटर से सारे रुपये निकाल लिए, जबकि दूसरे ने उन सबको एक कोने में खड़ा कर दिया। साथ ही हरकत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने शोरूम से नौ जींस की पेंट, दो कमीज, चार डीओडरेट व आठ टी-शर्ट लूट ली। विरोध करने पर उन्होंने फायर किया। गोली सेल्समैन संदीप को लगी। इसके बाद वे दोनों शोरूम की साइड में खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
सीसीटीवी फुटेज ले जाने वाला जांच अधिकारी नहीं हुआ कोर्ट में पेश
बचाव पक्ष के एडवोकेट गुरनाम सिंह झगुड़ी ने बताया कि जिस शोरूम में लूट हुई, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसमें पूरी घटना कैद हो गई। वारदात के बाद जो जांच अधिकारी सीसीटीवी फुटेज ले गया था, वह कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई, जिस कारण कोर्ट ने मामले को संदिग्ध माना। इसके अलावा पुलिस ने आरोपित अंकित से कट्टे की रिकवरी दिखाई, लेकिन उस केस में भी वह बरी हो गया।