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एक्सीडेंटल कार का क्लेम न देने पर एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना

एक्सीडेंटल कार का क्लेम न देने पर एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना ठोका है। कार का एक्सेल टूटने पर कंपनी ने इसे क्लेम के दायरे में नहीं माना था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 11:29 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 12:19 AM (IST)
एक्सीडेंटल कार का क्लेम न देने पर एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना
एक्सीडेंटल कार का क्लेम न देने पर एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : एक्सीडेंटल कार का क्लेम न देने पर एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना ठोका है। कार का एक्सेल टूटने पर कंपनी ने इसे क्लेम के दायरे में नहीं माना था। इस मामले में पीड़ित ओमकार निवासी घोड़ो पीपली ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उनके अधिवक्ता साहब ¨सह गुर्जर ने बताया कि फोरम ने नौ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 19 हजार रुपये और सात हजार रुपये जुर्माना कंपनी पर लगाया है। उसे एक माह के अंदर भुगतने के आदेश दिए हैं।

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घोड़ो पीपली के ओमकार के पास आइ- 20 कार ली थी। कार का बंपर टू बंपर इंश्योरेंस एचडीएफसी से कराया गया था। दस अक्टूबर 2016 को कार पीछे हटाते समय पत्थर लगने से एक्सल टूट गया। जब ओमकार ने इंश्यारेंस के लिए क्लेम किया, तो कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल की श्रेणी में नहीं माना। जबकि कार का फुल इंश्यारेंस था। कंपनी ने यह इंश्यारेंस देने से मना कर दिया। इस बारे में कई बार कंपनी से शिकायत की गई, लेकिन कंपनी ने इंश्योरेंस देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। इसके बाद 23 नवंबर 2016 को ओमकार ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। उपभोक्ता फोरम में प्रेजिडेंट सतपाल व मेंबर जवाहर ¨सह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने इस केस में कंपनी को दोषी माना है। कंपनी को 19 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में नौ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सात हजार रुपये पीड़ित को हरासमेंट के रूप में भी कंपनी को देने होंगे।


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