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आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की अनुपालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर रिटर्निग अधिकारियों की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया गया है। अपने क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 08:20 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 08:20 AM (IST)
आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की अनुपालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर रिटर्निग अधिकारियों की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया गया है। अपने क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि उम्मीदवार 4 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 5 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव न लड़ने वाले उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 7 अक्टूबर को ही चुनाव चि आवंटित किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी व परिणाम घोषित किए जाएंगे।

रैलियों तथा पोस्टर के लिए स्थान निर्धारित

चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 846661 मतदाता हैं। इनमें 454262 पुरूष, 392397 महिला मतदाता तथा दो थर्ड जेंडर मतदाता हैं।राजनीतिक दलों की रैलियों तथा पोस्टर बैनर लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित किए गए स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य जगह पर रैली अथवा पोस्टर, बैनर लगाने पर हरियाणा प्रिवेनशन ऑफ डिफेशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चुनाव खर्च के लिए अपना अलग से बैंक खाता खुलवाएं। उम्मीदवार 28 लाख रूपये तक की राशि खर्च कर सकता है। 200 मीटर तक किसी भी राजनैतिक प्रभाव से मतदान केंद्र को मुक्त रखा जाएगा।

कमेटी का गठन

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में फेक न्यूज, पेड न्यूज व सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया कोआर्डिनेशन (एमसीएमसी)कमेटी का गठन किया गया है। गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई की जा सके। उम्मीदवारों को अपने अधिकारिक सोशल मीडिया खातों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है ताकि किसी भी झूठे समाचार या प्रकाशन को रोकने में मदद मिल सके।


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