नाबालिग से तंबाकू उत्पाद मंगवाया तो होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : यदि कोई दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी, सिगर
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : यदि कोई दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को नशीले तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले एवं बच्चों के हाथ दुकानों से तम्बाकू उत्पाद मंगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति एवं वितरण से सम्बन्धी विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी एवं सिगरेट नहीं पी सकता व धारा 5 के तहत तम्बाकू एवं तम्बाकू से बने अन्य उत्पादनों से सम्बन्धित विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। किसी भी स्थान पर तम्बाकू व तम्बाकू से बने उत्पादनों के विज्ञापनों हेतु होर्डिग्स एवं बैनर नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 6-ए के तहत कोई भी व्यक्ति/दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी नाबालिग बच्चे को बीड़ी, सिगरेट तथा तम्बाकू से बना कोई भी नशीला उत्पाद नहीं बेच सकता।