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गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कर उठाने के निर्देश

स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के तहत उपमंडलाधीश एवं नगर निगम की संयुक्त आयुक्त पूजा चांवरिया ने जिला सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 06:20 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 06:20 AM (IST)
गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कर उठाने के निर्देश
गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कर उठाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के तहत उपमंडलाधीश एवं नगर निगम की संयुक्त आयुक्त पूजा चांवरिया ने जिला सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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पूजा चांवरिया ने नगर निगम क्षेत्र में बनाए जाने वाले पायलेट प्रोजेक्ट, डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने बारे वार्ड आठ के लोगों को 10 दिसंबर तक गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग कर नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में डालने के निर्देश दिए। नगर निगम क्षेत्र में कोई होटल, मैरिज पैलेस या अन्य संस्थान जो सौ किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा कचरा उत्पन्न करता है तो वह अपने स्तर पर कूड़े का निपटान करें जिस के लिए सभी संबंधित संस्थानों को पत्र नगर निगम द्वारा जारी किए गए है। यदि फिर भी कोई संस्थान इस कूड़े का निपटान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कम से कम पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ने सेप्टिक टैंक सफाई के लिए छह टैंकर रजिस्टर्ड किए हैं। सेप्टिक टैंक साफ करने के बाद स्टोरेज ट्रीटमेंट प्लांट में निस्तारण करें। बिना रजिस्ट्रड टैंकों द्वारा कचरा इधर-ऊधर फेंका जाता है जिस पर कम से कम पांच हजार रुपये का चालान है व सूखे कूड़े को आग लगाने पर 1500 रुपये का चालान है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के कैपेस्टी बिल्डिग एक्सपर्ट रघुबीर सिंह, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी नमन जैन, नगर निगम के सीपीओ विपिन गुप्ता, मुख्य सफाई निरीक्षक अनिल नैन, सफाई निरीक्षक सुनील कुमार, अमित कुमार आदि उपस्थित थे।


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