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मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने पर पति दोषी करार

मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति दुर्गा गार्डन निवासी पारस को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 29 नवंबर को सुनाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 10:58 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 10:58 PM (IST)
मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने पर पति दोषी करार
मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने पर पति दोषी करार

संवाद सहयोगी,जगाधरी :

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मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति दुर्गा गार्डन निवासी पारस को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 29 नवंबर को सुनाया जाएगा। एडवोकेट एससी गर्ग ने मामले की पैरवी की। शहर जगाधरी पुलिस ने 25 जुलाई 2019 को ऋषिकेश के चंद्रभागा चंदेश्वर नगर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में राजेश ने कहा था कि 22 साल पहले बहन गीता की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी पारस (फिलहाल दुर्गा गार्डन निवासी) से की थी। शादी के बाद दोनों में अनबन रहने लगी। जिसके बाद गीता अपने बेटे मनोज के साथ दुर्गा गार्डन में रहती थी। जबकि उसका जीजा, किसी अन्य औरत के साथ किराए के मकान में रहने लगा। 25 जुलाई को मनोज ने उसे फोन कर बताया कि 24 जुलाई को उसकी मां गीता, पिता मनोज के साथ बाजार घूमने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। जब मनोज के घर जाकर गीता के बारे में जानकारी हासिल की, तो उसने अनभिज्ञता जताई।

मकान हड़पने के लिए पत्नी को उतारा मौत के घाट:

एडवोकेट एससी गर्ग ने बताया कि पारस ने मकान हड़पने के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारा था। वर्ष 2009 में पारस ने दुर्गा गार्डन में मकान बनाया था। अनबन के बाद पारस ने मकान पत्नी व बच्चों को दे दिया। जबकि वह वह खुद किसी अन्य महिला के साथ किराए पर रहने लगा। मकान एक कमरे में गीता, बेटे के साथ रहती थी। जबकि चार को किराए पर दिया हुआ था। खुद का मकान होने के बावजूद जब पारस किराए के मकान में रहकर परेशान हो चुका था, तो उसने पूरा मकान हड़पने की योजना बनाई। 24 जुलाई की रात को करीब साढ़े आठ बजे पारस, पत्नी गीता को घूमाने का बहना बनाकर बूड़िया से आगे पुल पर ले गया। जब वे दोनों नहर की पुलिया पर बैठे बात कर रहे थे, तो अचानक पारस ने पत्नी की चुन्नी को गले में डालकर दो गांठ मार दी। गीता कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसे नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद वह घर लौट आया। 29 जुलाई को पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पारस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बुडिया पुल से लेकर खुबडू झाल सोनीपत तक गीता के शव की तलाश की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। हालांकि पुलिस ने वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया।


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