31 अक्टूृबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 25 प्रतिशत छूट के साथ माफ होगा पूरा ब्याज
31 अक्तूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मूल राशि में 25 प्रतिशत छूट के साथ पूरा ब्याज माफ होगा। नगर निगम ने जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर: प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए राहत भरी खबर है। 31 अक्तूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मूल राशि में 25 प्रतिशत छूट के साथ पूरा ब्याज माफ होगा। नगर निगम ने जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है, उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है। निर्धारित समय के ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई होगी।
नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2020 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2017 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। यह छूट 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारक टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी विभागों पर भी करोड़ों का टैक्स बकाया
शहर में सरकारी विभागों पर ही करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा एक लाख से अधिक राशि वाले बकायादार भी काफी संख्या में हैं। ये लोग छूट का फायदा उठा सकते हैं। बकायादारों का समस्त ब्याज माफ करना एक बड़ा कदम है। इससे बकायादारों को केवल प्रॉपर्टी टैक्स ही जमा करवाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि से ही निगम समस्त खर्चे चलते हैं। एक तरह से जनता का पैसा, जनता की सुविधा के लिए शहरों के विकास पर ही खर्च किया जाता है। सीएफसी की पांच विडों पर जमा हो रहा टैक्स:
छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की 31 अक्तूबर अंतिम तिथि है। जिसके चलते प्रॉपर्टी धारकों की निगम कार्यालय में भीड़ लगना स्वाभाविक है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सीएफसी (नागरिक सुविधा केंद्र) में टोकन सिस्टम की व्यवस्था है। शहरवासियों को परेशानी न हो इसके लिए सीएफसी में सात विडो बनाई गई है। जिनमें से पांच विडों पर टैक्स जमा किया जा रहा है। टोकन नंबर आने पर टैक्स धारक इन विडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं टैक्स:
सीएफसी के अलावा टैक्स धारक निगम की वेबसाइट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम या यूएलबी हरियाणा की वेबसाइट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर भी टैक्सऑनलाइन जमा कर सकते हैं।