आज से सुबह दोपहर दो बजे तक ही खोल सकेंगे दुकानें, दूध डेयरी सुबह-शाम खुलेंगी
लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में उमड़ रही भीड़ बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीसी मुकुल कुमार ने बाजारों में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है। अब दुकानें सुबह नौ बजे से केवल दोपहर के दो बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जो कोई भी निर्धारित समय के बाद दुकान खोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानों पर बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को एंट्री नहीं दी जाएगी। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि करियाना सामान, बेकरी, सरकारी राशन डिपो, सब्जी, फल, चिकन, मीट, मछली, पशुओं की खल, फीड व चारा, कीटनाशक दवाइयां, ट्रैक्टर मैकेनिक, स्पेयर पार्टस, खाद, बीज की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जबकि दूध डेयरी, दही, पनीर की दुकानें सुबह सात बजे से 10 बजे तक व शाम को छह बजे से रात आठ बजे तक ही खोली जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों से होम डिलीवरी ही होगी जो रात के 10 बजे तक ही की जा सकेगी।
नए आदेशों से कम होगी भीड़ :
डीसी के नए आदेशों के बाद बाजारों में भीड़ कम होने होने का अनुमान है। क्योंकि लॉकडाउन के तीन दिन बीत चुके हैं और अब तक सड़कों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों को जब इस बारे रोका जाता जाता है तो कोई दवाई लेने तो कभी घर के लिए राशन लेने जाने की बात कही जाती है। जिससे पूरा प्रशासन परेशान हो गया था। निर्धारित समय के बाद अब लोगों का बाहर घूमना कम हो जाएगा जिससे बाजारों में भीड़ नहीं होगी। इससे प्रशासन ने निर्धारित किए खाद्य वस्तुओं के रेट, अधिक वसूलने पर कार्रवाई
जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले सामान की दरें निर्धारित कर दी हैं। यह दरें जिला प्रशासन, होलसेल डीलर और करियाना एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित की गई है। निर्धारित से अधिक रेट वसूलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह रेट निर्धारित
डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि हरी दाल, मूंग दाल साबूत, मूंग दाल धूली, उड़द दाल धुली 110-115 रुपये, तुर दाल, उड़द दाल बिना धुली के रेट 110-120 रुपये प्रति किलो, मसूर की दाल 80-95 रुपये, चना दाल 75-80 रुपये, चीनी 37-40 रुपये, चावल परमल 30-32 रुपये, गेहूं 21-23 रुपये, आटा 24-25 रुपये, हल्दी 150-160 रुपये, नमक 15-20 रुपये, मिर्च 180-200 रुपये, जीरा 200-220 रुपये, राजमा 100-120 रुपये, काले छोले 65-75 रुपये, बेसन 70-80 रुपये, मैदा 25-30 रुपये, सरसों का तेल 150-160 रुपये, चाय पत्ती खुली 240-260 रुपये, आलू 14-16 रुपये, टमाटर 13-15 रुपये, प्याज 20-25 रुपये, दूध 55-60 रुपये प्रति किलो की दरे निर्धारित की गई है। रिफाईंड ऑयल 145-155 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा सकता है।
डीसी ने होलसेल डीलर और दुकानदारों को आदेश दिए है कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की सूची अपनी-अपनी दुकानों पर ऐसे स्थान पर लगाना सुनिश्चित करें जहां प्रत्येक व्यक्ति आसानी से देख और पढ़ सके। यदि कोई भी दुकानदार इन आदेशों की उल्लंघना करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।