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नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने पर चार के खिलाफ केस, पांच गिरफ्तार

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने नाइट क‌र्फ्यू लगाया है। वीरवार से लेकर अब तक क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 22 केस दर्ज हुए हैं। जिसमें 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 06:37 AM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 06:37 AM (IST)
नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने पर चार के खिलाफ केस, पांच गिरफ्तार
नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने पर चार के खिलाफ केस, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने नाइट क‌र्फ्यू लगाया है। वीरवार से लेकर अब तक क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 22 केस दर्ज हुए हैं। जिसमें 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार की रात भी नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में चार केस दर्ज हुए। इनमें पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। वहीं, मंगलवार को मास्क न लगाने वाले 342 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। उनसे एक लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि थाना शहर जगाधरी सुभाष चंद्र ने बुढि़या चौक जगाधरी से दो व्यक्तियों को रात्रि के समय बिना कारण, बिना मास्क लगाए घूमते हुए काबू किया। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम लवकेश पुत्र प्रवीण कुमार व गौरव पुत्र विनोद कुमार बताया। इसके अतिरिक्त थाना रादौर पुलिस ने सांगीपुर से नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में सीलीखुर्द निवासी सचिन को गिरफ्तार किया। छछरौली थाना पुलिस को नाइट क‌र्फ्यू के दौरान स्पाइसी टेबल नाम का रेस्टोरेंट खुला मिला। जिस पर संचालक चाउवाला गांव निवासी हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से गुलाटी करियाना स्टोर भी 10 बजे के बाद खुला मिला। जिस पर स्टोर संचालक खरादियान मोहल्ला निवासी गगनदीप को गिरफ्तार किया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने रात्रि क‌र्फ्यू लगाया है। बिना मास्क लगाकर रात्रि के समय बिना वजह घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आम जनता से अपील है कि रात्रि के समय बिना वजह सड़कों पर न घूमें। नियमों का पालन करे। यह सभी का कर्तव्य है। मीटरनुमा कोरोना (एक्शन ) अपडेट

मास्क न लगाने पर चालान: 342

मास्क न लगाने पर केस: 00

नाइट क‌र्फ्यू तोड़ने पर चालान: 05

नाइट क‌र्फ्यू तोड़ने पर केस: 04

आयोजन/ समारोहों में भीड़ का चालान: 00


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