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मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच साल कठोर कारावास, 30 हजार जुर्माना

प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने वाले युवक से मोबाइल झपटने के दोषी को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। दोषी मनप्रीत सिंह उर्फ बाबी जोगिद्र नगर का रहने वाला है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरिद्र शर्मा की कोर्ट ने सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 12:42 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 12:42 AM (IST)
मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच साल कठोर कारावास, 30 हजार जुर्माना
मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच साल कठोर कारावास, 30 हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, जगाधरी

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प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने वाले युवक से मोबाइल झपटने के दोषी को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। दोषी मनप्रीत सिंह उर्फ बाबी, जोगिद्र नगर का रहने वाला है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरिद्र शर्मा की कोर्ट ने सुनाया है। गांधी नगर थाना पुलिस ने 13 जून 2021 को जोगिद्र नगर के शिवम की शिकायत पर मोबाइल झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिवम ने कहा था कि वह जोडियो नाक के पास एक प्लाइवुड फैक्टरी में काम करता है। 12 जून 2021 की रात को करीब साढे़ आठ बजे वह काम खतम करने के बाद पैदल घर लौट रहा था। रास्ते में वह मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रहा था। जब वह कालोनी में काला जरनल स्टोर के पास पहुंचा, तो पीछे एक युवक भागता हुआ आया। जिसने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान उसने उससे मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गया। शिकायकर्ता के मुताबिक आसपास के लोगों ने जब आरोपित को भागते हुए देखा, तो उन्होंने उसका नाम जोगिद्र नगर निवासी बाबी बताया। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 13 जून को आरोपित मनप्रीत को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने 14 जून को आरोपित को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


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