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21 को कर्मियों को वैतनिक अवकाश दें : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को 21 अक्टूबर को वैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उससे प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Oct 2019 06:40 AM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 06:40 AM (IST)
21 को कर्मियों को वैतनिक अवकाश दें : डीसी
21 को कर्मियों को वैतनिक अवकाश दें : डीसी

जासं, यमुनानगर : जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को 21 अक्टूबर को वैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उससे प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

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उन्होंने कहा कि पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एस्टेबलिश्मेंट एक्ट 1958 की धारा 10 की उक्त धारा ए के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मताधिकार के प्रयोग के लिए वैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है। जिला श्रम एवं समझौता अधिकारी को भी निर्देश दिए कि वह इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर सोमवार के दिन हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव है। प्रत्येक मतदाता को इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना प्रशासन की विशेष प्राथमिकता है।


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