आरोपित गोमांस खरीद फरोख्त अपराध का आदी, जमानत दी तो गवाहों को धमकाएगा: कोर्ट
पुलिस पहले भी उस पर कई एफआइआर दर्ज कर चुकी है। अगर उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को धमका सकता है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : गोमांस खरीद फरोख्त मामले में आरोपित जिला सहारनपुर के गांव रायपुर निवासी जावेद, इस तरह के अपराध करने का आदी है। पुलिस पहले भी उस पर कई एफआइआर दर्ज कर चुकी है। यदि उसे जमानत दी गई, तो वह गवाहों को धमका सकता है। जिससे केस प्रभावित होगा। यह तर्क सरकारी वकील जीके टंडन ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरिद्र शर्मा की कोर्ट में गोतस्करी मामले की सुनवाई के दौरान दिया। जबकि आरोपित के एडवोकेट ने कहा कि जावेद पर झूठे केस में फंसाया गया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। कोर्ट ने आरोपित के वकील की दलील को सिरे से नकार कर जावेद की जमानत रद कर दी। टिब्बी बाकरवाला जाने वाली सड़क के टी-प्वाइंट से किया था काबू
ईएचसी रामरतन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नौ जून को वह पुलिस के साथ लेदी चौक पर गश्त कर रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि गांव जाटांवाला निवासी साबर गोमांस बेचने का काम करता है। उसने गो मांस खरीदने के लिए नागलपट्टी निवासी इमरान व बुंदू तथा सहारनपुर निवासी जावेद को बुलाया हुआ है। ये सभी बाकरवाला जाने वाली सड़क से गुजरेंगे। इसके बाद मामले सूचना आला अधिकारियों को दी। पुलिस ने टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद ढाकवाला की ओर से एक बाइक आई, जिस पर तीन युवक सवार थे। पुछताछ के दौरान उन्होंने अपने नाम इमरान, बुंदू व जावेद बताए। जब बाइक की डिग्गी की जांच की, तो उसमें दो पॉलिथिन मिलीं। जिसमें पांच किलोग्राम मांस था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।