कोर्ट के चपरासी से मोबाइल झपटमारी का आरोपित बरी
कोर्ट के चपरासी से मोबाइल झपटते समय आरोपित ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। बावजूद इसके शिकायकर्ता ने कोर्ट में उसकी शिनाख्त कर दी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत में झपटमार का हुलिया नहीं बताया गया तो अब शिनाख्त कैसे संभव है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : कोर्ट के चपरासी से मोबाइल झपटते समय आरोपित ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। बावजूद इसके शिकायकर्ता ने कोर्ट में उसकी शिनाख्त कर दी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत में झपटमार का हुलिया नहीं बताया गया, तो अब शिनाख्त कैसे संभव है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने कहा कि उससे सफेद रंग का मोबाइल छीना गया था, जबकि पुलिस ने आरोपित से गोल्डन कलर का मोबाइल बरामद किया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने पटियाला निवासी हन्नी को बरी कर दिया। जिला विधिक अधिवक्ता प्राधिकरण के वकील पंकज छाबड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
यह था मामला
एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने बताया कि अंबाला के पोंटी गांव निवासी निर्मल सिंह ने बताया कि 26 मई, 2018 को वह ड्यूटी के बाद साइकिल पर सेक्टर 17 में डिस्पेंसरी वाली गली से जा रहा था। उस दौरान वह मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी पीछे से सिल्वर कलर की बाइक पर आए एक युवक ने उससे फोन छीन लिया। सूचना देने पर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने किसी अन्य मामले में नामजद हन्नी से जब पूछताछ की तो उसने उपरोक्त वारदात स्वीकार कर ली।