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चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें प्रत्याशी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का ईमानदारी और सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। चुनाव आचार संहित की पालना सुनिश्चित करने के लिए के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Oct 2019 07:40 AM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 07:40 AM (IST)
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें प्रत्याशी
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का ईमानदारी और सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और कहीं पर भी उल्लंघना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल ऐसी कोई भी कार्रवाई न करें, जिससे लोगों की धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। रैली, जनसभा, रोड शो व जुलूस इत्यादि के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी।

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चुनाव प्रचार के लिए होर्डिग, पोस्टर और झंडे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं और बिना अनुमति के किसी भी सरकारी संपत्ति पर यह सामग्री चिपकाने या लगाने पर संबंधित उम्मीदवार और पार्टी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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