सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के चलते रैगिग पर लगा अंकुश : डॉ. अनिल
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों व बच्चों में आई जागरूकता के कारण महाराष्ट्र को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में पिछले तीन चार वर्षों से रैगिग की घटना नहीं हुई है। उक्त शब्द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वरिष्ठ सदस्य डॉ. अनिल कुमार चानना ने डीएवी डेंटल कॉलेज में आयोजित एंटी रैगिग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों व बच्चों में आई जागरूकता के कारण महाराष्ट्र को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में पिछले तीन चार वर्षों से रैगिग की घटना नहीं हुई है। उक्त शब्द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वरिष्ठ सदस्य डॉ. अनिल कुमार चानना ने डीएवी डेंटल कॉलेज में आयोजित एंटी रैगिग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे। कार्यक्रम में डीएसपी सुरेंद्र कौर विशिष्ठ अतिथि रही। डॉ. चानना ने कहा कि रैगिग करने से जहां छात्र का भविष्य धूमिल होता है वहीं माता पिता के सपने भी धूल जाते हैं।
जम्मू कश्मीर के सीनियर जज कमलेश पंडित ने रैगिग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों से छात्र छात्राओं को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि रैगिग करने वाले आरोपी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का भी प्रावधान है। कोर्ट के आदेश पर सभी कॉलेजों में एंटी रैगिग कमेटियों का गठन किया गया।
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कोई रैगिग करे तो कमेटी को दे सूचना : डॉ. पंडित
डीएवी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आईके पंडित ने बताया कि कॉलेज में आज तक एंटी रैगिग का मामला सामने नहीं आया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे व एंटी रैगिग कमेटी के सदस्यों की सूची भी लगाई गई है। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वह कमेटी के सदस्यों से खुलकर बात कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को रैगिग को लेकर शपथ दिलाई गई। मौके पर डॉ. नीरज गुगनानी, डॉ. नीफिया पंडित, रोशन लाल शर्मा आदि उपस्थित थे।