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21 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जमीन के 21 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने की आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 06:19 AM (IST)
21 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
21 लाख की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

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जमीन के 21 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने की आरोपित अंबाला जिले के गांव नदियाली निवासी कर्मजीत कौर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।

साढौरा थान पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, इस्माइलपुर निवासी भंगीद्दीन की पत्नी अजमत ने साढौरा में 15 कनाल 19 मरले जमीन खरीदने के लिए संदीप व उसकी बहन कर्मजीत कौर के साथ 24 लाख रुपये में सौदा तय किया। 14 मई 2019 को अजमत ने दो लाख कैश और दो लाख का चेक दिया था और इकरारनामा किया। रजिस्ट्री की तारीख 15 नवंबर 2019 तय हुई थी। 15 नवंबर को आरोपितों ने रजिस्ट्री की तारीख बढ़वाकर 29 जनवरी तय कर दी गई। इस बीच में करीब 21 लाख रुपये आरोपितों ने ले लिए। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके बाद जब अजमत ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपितों ने पैसे नहीं दिए। बाद में उन्हें पता लगा कि इस जमीन पर डीसी कोर्ट से स्टे लगा हुआ है।


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