पत्नी को आत्महत्या के मजबूर करने के आरोपित की जमानत रद
मृतका के पिता की शिकायत पर रिकू के खिलाफ केस दर्ज किया था।
संवाद सहयोगी, जगाधरी :
पत्नी को आत्महत्या के मजबूर करना गंभीर अपराध है। आरोपित को जमानत देना सही नहीं है। यह टिप्पणी क्राइम अगेंस्ट वुमेन कोर्ट की जज नेहा नौहरिया ने गांव जैधर निवासी रिकू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कही। छछरौली पुलिस ने 14 फरवरी को मृतका के पिता की शिकायत पर रिकू के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह था मामला:
छछरौली की रहीमिया कालोनी निवासी मोहम्म्द ताहीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वर्ष 2008 में बेटी की शादी जैधर निवासी रिकू से की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद रिकू ने उसकी बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। कई बार उसकी बेटी के साथ मारपीट भी की गई। जिसके बारे में उसे बताया गया था। 13 फरवरी की रात को उसे फोन आया कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा,तो वह घर पर नहीं मिली। 14 फरवरी को बेटी का शव दादूपुर हेड से मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।