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महिला आयोग ने दर्ज किए पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ बयान

सेक्टर-27 थाना के एसएचओ रहे प्रवीण कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और उसके खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर धरने पर बैठने वाली पीड़िता अब महिला आयोग पहुंच गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 06:06 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 06:06 PM (IST)
महिला आयोग ने दर्ज किए पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ बयान
महिला आयोग ने दर्ज किए पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ बयान

जागरण संवाददाता, सोनीपत : सेक्टर-27 थाना के एसएचओ रहे प्रवीण कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और उसके खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर धरने पर बैठने वाली पीड़िता अब महिला आयोग पहुंच गई है। पीड़िता ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के सामने अपने बयान दर्ज कराए और एसएचओ पर कार्रवाई की मांग की। महिला आयोग की लीगल टीम ने भी उससे बातचीत की और मामले को अपने यहां पर दर्ज कर लिया। महिला का उत्पीड़न करने और आरोपितों को लाभ पहुंचाने के लिए धाराओं में खेल करने के आरोपित एसएचओ को थाने से हटा दिया गया है। महिला के पिता ने लगाया था जहर देने का आरोप :

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सेक्टर-12 के रहने वाले सुरेंद्र खापरा ने छह अगस्त को सेक्टर-27 थाने में बेटी को जहर पिलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बेटी सुनंदा की शादी गाजियाबाद के वैशाली के रहने वाले रोहित डबास के साथ 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पांच अगस्त 21 की रात को बेटी सुनंदा को दूध में मिलाकर जहर पिला दिया था। सूचना पाकर गाजियाबाद से लाकर उसको सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर पांच दिन बाद उसको होश आया था। पुलिस ने इस मामले में सुनंदा के पति रोहित डबास, ससुर दलवीर डबास, सास ऋतु डबास और ननद रेनू डबास को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज की थी। एफएसएल रिपोर्ट में मिला था जहर :

इस मामले में रिपोर्ट धारा 498 ए, 406, 506 और 328 आइपीसी के तहत दर्ज की गई थी। एफएसएल रिपोर्ट में सुनंदा के पेट में जहर होने की पुष्टि हुई थी। पेट की सफाई कर निकाले पानी को चेक करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने घातक कीटनाशक मैलाथिआन मिलने की पुष्टि की थी। इसके लिए रिपोर्ट में धारा 328 लगाई गई थी। सुनंदा ने बताया कि धारा 328 के कारण आरोपितों की अग्रिम जमानत नहीं हो पा रही थी। उसका आरोप है कि सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बाद आरोपितों ने एसएचओ से साठगांठ कर धारा 328 को हटवा दिया। महिला आयोग ने जानी हकीकत :

सुनंदा ने बताया कि उसने पूरे मामले से महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा को अवगत कराया। उसके बाद आयोग की लीगल टीम ने मामला दर्ज कर उसके बयान रिकार्ड किए। उसने टीम को बताया कि बिना उसकी जानकारी के एसएचओ ससुराल से एक किलो सोने, आठ किलो चांदी और आधा किलो डायमंड के आभूषण ले आया। बार-बार आग्रह के बावजूद उसका पासपोर्ट और डिग्री ससुराल से नहीं दिलाए गए। जो आभूषण एसएचओ लेकर आया, उसकी रिपोर्ट ससुराल पक्ष ने गाजियाबाद में सुनंदा के खिलाफ दर्ज करा दी है।


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