बुजुर्ग की हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविद्र सिंह की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविद्र सिंह की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है। गली में तूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में घायल बुजुर्ग की पीजीआइ रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। दोषियों में दंपती, उनका बेटा, भाई और एक अन्य शामिल है। सभी दोषियों को उम्रकैद और 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गोहाना क्षेत्र के गांव रिढाना निवासी राजेश ने तीन मई 2017 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उसके पिता जगबीर (60) 24 अप्रैल 2017 को तूड़ा लेकर आए थे। उनके पड़ोसी बारूराम ने गली में तूड़ा उतारने से मना कर दिया था। इस पर उसके पिता ने गांव के ईश्वर से पूछकर उनके प्लाट के आगे तूड़ा उतारना शुरू कर दिया था। तूड़ा गली में फैल गया था। इस बात को लेकर बारूराम ने उसके पिता के साथ गाली-गलौज की थी। उसके बाद में वह अपने घर चला गया था। कुछ देर बाद बारूराम अपने बेटे कुलदीप, पत्नी निर्मला, नाबालिग बेटे तथा अपने भाई छोटू और देवेंद्र उर्फ गोला के साथ आया था। उन्होंने उसके पिता पर लाठी, डंडों व कस्सी से हमला कर घायल कर दिया था। हमले में राजेश के परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट लगी थी। दूसरे पक्ष को भी चोट लगी थीं। जगबीर का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया। उपचार के बाद सभी वापस आ गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायती तौर पर समझौता कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके पिता जगबीर की एक मई 2017 को फिर से हालत बिगड़ गई। उनके सिर में चोट के चलते उन्हें दर्द हो रहा था। उनकी पीजीआइ रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जगबीर की मौत चोट के चलते हुई है। पुलिस ने तीन मई 2017 को मृतक जगबीर के बेटे राजेश कुमार की शिकायत व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर बारूराम सहित छह लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों में बारूराम का एक बेटा नाबालिग मिला था। इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे देविद्र सिंह की अदालत ने बारूराम, उसकी पत्नी निर्मला, बेटे कुलदीप, भाई छोटू और पांचवें आरोपी देवेंद्र उर्फ गोला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।