एक माह के अंदर दें चुनाव खर्च का ब्योरा
जागरण संवाददाता सोनीपत हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार 70 लाख रुपए की धनराशि खर्च कर सकता है। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर चुनाव खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है। यह बात उन्होंने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों को चुनाव खर्च के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कही।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार 70 लाख रुपये की धनराशि खर्च कर सकता है। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। उन्होंने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों को चुनाव खर्च के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
रंजन ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला स्तर की संबंधित समितियों के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव उम्मीदवार व एजेंट को चुनाव खर्च के बारे में एक दिन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार के नामांकन से चुनाव परिणाम घोषित होने तक उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाला खर्च चुनाव खर्च में शामिल होगा तथा यह दोनों तिथियां भी इसमें शामिल होंगी। नामांकन भरने से पहले उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च को चुनाव खर्च में शामिल किया जाए तथा शेडो आब्जर्वेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाए। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा किसी ग्रुप-बी रैंक के अधिकारी को खर्च पर्यवेक्षक बनाया जाए। वीडियो कॉफ्रेंस में उपायुक्त डॉ. शालीन, अतिरिक्त उपायुक्त जयवीर आर्य, एसडीएम सोनीपत विजय मलिक, एसडीएम गोहाना आशीष कुमार, एसडीएम गन्नौर सुरेंद्रपाल, एसडीएम खरखौदा श्वेता सुहाग, सीटीएम शंभू राठी, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर भी चुनाव संहिता होगी लागू
इस दौरान रंजन ने कहा कि सोशल मीडिया एवं वेबसाइटों पर भी चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होती है। प्रचार-प्रसार की सामग्री को मीडिया सर्टिफिकेट एवं निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर प्राप्त हो रही चुनाव से संबंधित शिकायतों की भी निगरानी की जाए। 23 व 24 को चलेगा विशेष अभियान
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 23 व 24 फरवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बूथ स्तर अधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर लोगों को मतदाता सूची का अवलोकन करवाएंगे तथा इसी सूची में नाम दर्ज होने से वंचित रहे पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भी भरवाएंगे।