मेडिकल कालेज में हिसार से आक्सीजन आपूर्ति बंद, शहर से दी जा रही सप्लाई
शहर के कुछ अस्पतालों में सोमवार रात को आक्सीजन की किल्लत हो गई थी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : शहर के कुछ अस्पतालों में सोमवार रात को आक्सीजन की किल्लत हो गई थी। इसकी बड़ी वजह खानपुर स्थित मेडिकल कालेज अस्पताल में हिसार से आक्सीजन की आपूर्ति बंद होना है। हिसार सप्लाई बंद होने के बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में आक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को करीब आधा आक्सीजन वहां भेजना पड़ा। कंपनी का कोटा नहीं बढ़ाने के कारण आक्सीजन की कमी हो गई थी। हालांकि कंपनी के अधिकारी ने बताया कि देर रात उनके पास लिक्विड आक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई पहुंच गई थी, जिससे स्थिति सुधर गई, लेकिन यदि कोटा नहीं बढ़ाया गया तो आगे भी परेशानी आ सकती है।
दरअसल, शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में दिव्य एयर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी आक्सीजन गैस की सप्लाई करती है। इनके पास पानीपत रिफाइनरी से लिक्विड आक्सीजन आता है। दूसरी ओर, जिले में खानपुर स्थित मेडिकल कालेज और कोविड विशेष अस्पताल में हिसार की एक कंपनी आक्सीजन की सप्लाई करती है, लेकिन अचानक से मांग अधिक होने के कारण हिसार की कंपनी सप्लाई नहीं दे पाई। इस वजह से कोविड अस्पताल में आक्सीजन की किल्लत की संभावना को देखते हुए शासन-प्रशासन ने दिव्य एयर प्रोडक्ट कंपनी को अपने कोटा से करीब चार टन आक्सीजन की सप्लाई कोविड अस्पताल में देने के निर्देश दिए। दिव्य एयर प्रोडक्ट के पास रोजाना नौ टन आक्सीजन की सप्लाई आती है। कंपनी के एमडी राजबीर दहिया ने बताया कि उनके लिए नौ टन सप्लाई ठीक थी और इससे वे अपने निर्धारित अस्पतालों में आक्सीजन की पूरी सप्लाई कर रहे थे और कमी भी नहीं थी। अचानक से चार टन गैस कोविड अस्पताल में देने और उनका कोटा नहीं बढ़ाने से परेशानी आ गई थी, लेकिन सूचना के बाद पानीपत से लिक्विड आक्सीजन आने के कारण इस कमी को देर रात तक दूर कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें समय से लिक्विड आक्सीजन की आपूर्ति होती रही तो वे क्षेत्र में गैस की किल्लत नहीं होने देंगे। आक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था के लिए लगाए ड्यूटी मजिस्ट्रेट :
जिलाधीश अशोक कुमार बांसल ने दिव्य एयर प्रोडक्ट लिमिटिड कंपनी पर आक्सीजन गैस के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां के 200 मीटर के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23 (2) के अंतर्गत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने अपने आदेशों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राई राजेश टिवाना को सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तथा सोनीपत के तहसीलदार राजेश अहलावत को रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट कंपनी को सिविल सर्जन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अतिरिक्त किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को गैस की आपूर्ति नहीं करें, इस पर भी नजर रखेंगे और प्रतिदिन आपूर्ति की गई गैस का रिकार्ड भी रखेंगे।