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संशोधित---आरक्षण आंदोलन में पुलिस चौकी में आग लगाने वाले को छह साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अश्विनी कुमार की अदालत ने आरक्षण आंदोलन के दौरान बारोटा पुलिस में आग लगाने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 57 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में गिरफ्तार कई अन्य को ठोस सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 06:29 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 06:51 PM (IST)
संशोधित---आरक्षण आंदोलन में पुलिस चौकी में आग लगाने वाले को छह साल कैद
संशोधित---आरक्षण आंदोलन में पुलिस चौकी में आग लगाने वाले को छह साल कैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अश्विनी कुमार की अदालत ने आरक्षण आंदोलन के दौरान बारोटा पुलिस में आग लगाने के दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 57 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, मामले में गिरफ्तार कई अन्य को ठोस सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया।

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गौरतलब है कि 21 फरवरी 2016 को तत्कालीन बारोटा चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने शिकायत दी थी कि अल सुबह तीन बजे उनकी पुलिस टीम चौकी के पास मौजूद थी। इस दौरान मूलरूप से रोहतक के सांपला व घटना के समय ट्यूलिप सिटी बारोटा में रहने वाला मनोज अपने साथ 30-40 अन्य को लेकर चौकी में आ गया था। उन्होंने चौकी का दरवाजा तोड़ दिया था। इस पर उन्होंने मनोज को समझाया था कि धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में वह उत्पात न करें। उन्होंने एक न सुनी और अंदर आकर तोड़फोड़ की। इसके बाद रिकार्ड व सामान में आग लगा दी।

आरोपितों ने पुलिस चौकी में नुकसान पहुंचाने के साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। साथ ही डीसी के आदेशों की अवहेलना की थी। बाद में आरोपित मौके से भाग गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपितों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मनोज व कई अन्य को गिरफ्तार किया था। अब मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने मनोज को दोषी करार दिया है। उसे छह साल कैद व 57 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।


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