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शराब तस्कर भूपेंद्र व जसबीर की जमानत याचिका खारिज, अब एक जून को होगी सुनवाई

बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर और भूपेंद्र के भाई जितेंद्र ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थीं। इन दोनों पर भी बुधवार को सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई एक जून को है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 09:12 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 09:12 PM (IST)
शराब तस्कर भूपेंद्र व जसबीर की जमानत याचिका खारिज, अब एक जून को होगी सुनवाई
शराब तस्कर भूपेंद्र व जसबीर की जमानत याचिका खारिज, अब एक जून को होगी सुनवाई

सोनीपत, जागरण संवाददाता। खरखौदा शराब तस्करी मामले के मुख्य आरोपित भूपेंद्र की जमानत याचिका को सेशन न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसकी दूसरे मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक जून की तारीख तय की गई है। वहीं, भूपेंद्र के भाई जितेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई एक जून को होगी। बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर की याचिका भी न्यायलय से खारिज हो गई है। वहीं, बुधवार को मालगोदाम में शराब की गिनती पूरी होने पर रिपोर्ट एसइटी को भेज दी गई। 

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भूपेंद्र के खिलाफ दर्ज हैं 13 मामले

शराब तस्कर भूपेंद्र के खिलाफ 13 मामले में दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में जमानत के लिए उसकी ओर से न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं ,एक दूसरे मामले में उसकी जमानत याचिका पर एक जून को सुनवाई होगी। वह फिलहाल पानीपत जेल में बंद है। गुजरात पुलिस की टीम भी भूपेंद्र का रिमांड लेने के लिए जिले में रुकी हुई है। न्यायालय ने गुजरात पुलिस की याचिका को स्वीकार कर भूपेंद्र को रिमांड पर देना स्वीकार कर लिया है। उसके रिमांड की तारीख दो दिन में हरियाणा पुलिस से तालमेल बैठाकर तय हो जाएगी।

एक जून को होगी सुनवाई

बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर और भूपेंद्र के भाई जितेंद्र ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थीं। इन दोनों पर भी बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने जसबीर की याचिका खारिज कर दी है। वहीं, जितेंद्र की याचिका पर अब एक जून को सुनवाई होगी।

शराब के रिकॉर्ड 60 पेटी ज्यादा मिली

खरखौदा में शराब मालखाने में गिनती पूरी हो गई है। यहां रखी आबकारी विभाग की शराब में पहले के मुकाबले 60 पेटी का मामूली अंतर मिला है। आबकारी विभाग की 2840 पेटी शराब कम हैं। पुलिस की केस प्रॉपर्टी की 5740 पेटी शराब पहले कम मिली थी। उसमें मामूली दो फीसद का अंतर मिला है। इसको पुलिस टूटी पड़ी बोतलों को गिनने में हुई गड़बड़ी मान रही है। इसकी रिपोर्ट एसइटी को भेज दी गई है।

अधिकारी ने कहा

भूपेंद्र की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दूसरे मामले में सुनवाई एक जून को है। जसबीर की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो गई है। जितेंद्र की याचिका पर फैसला एक जून को होगा। शराब की गिनती में ज्यादा अंतर नहीं मिला है। जितेंद्र और जसबीर की गिरफ्तारी को दो टीम भेजी गई हैं।

जितेंद्र सिंह, प्रभारी एसआइटी और डीएसपी मुख्यालय।

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