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निगम के गांवों में लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर 50 फीसद टैक्स माफ

कोरोना संकट के काल में नगर निगम में शामिल ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। निगम में शामिल गांवों में लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी पर 50 फीसद टैक्स माफ किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 07:12 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2020 06:12 AM (IST)
निगम के गांवों में लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर 50 फीसद टैक्स माफ

जागरण संवाददाता, सोनीपत : कोरोना संकट के काल में नगर निगम में शामिल ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। निगम में शामिल गांवों में लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी पर 50 फीसद टैक्स माफ किया जा रहा है। वहीं, 2016 से 2020 तक का टैक्स जमा करवाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे टैक्स धारकों को 10 फीसद तक की विशेष छूट दी जा रही है।

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नगर निगम के गांवों में लाल डोरे में आने वाली प्रॉपर्टी का करंट व बकाया टैक्स अदा करने पर 50 फीसद की छूट दी जाएगी। अगर टैक्स 31 अगस्त तक ऑनलाइन जमा कराया जाता है तो 10 फीसद चालू वित्त वर्ष व पांच फीसद बकाया टैक्स पर छूट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की नई पॉलिसी के तहत वर्ष 2010 से 2017 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी के टैक्स पर भी 25 फीसद की छूट दी जा रही है। नगर निगम ने इस वित वर्ष में 25 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में शामिल चैरिटेबल स्कूल व अस्पताल का टैक्स कुछ शर्तों के साथ माफ होगा। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए निगम अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर निगम की ओर से शहर में पर्चे बंटवाने के साथ ही मुनादी भी कराई जाएगी ताकि तय लक्ष्य को हासिल किया जा सके। नई टैक्स पॉलिसी के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को छूट दी जा रही है। गांवों के लाल डोरे की प्रॉपर्टी पर 50 फीसद की छूट के साथ ही समय पर टैक्स भरने वालों को राहत दी गई है। वहीं, 31 अगस्त तक टैक्स न भरने पर ब्याज भी लगाया जाएगा।

- अशोक कुमार, जोनल टैक्स ऑफिसर, नगर निगम


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