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एक साल में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे साढ़े 14 हजार वाहन पकड़े

ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना रूक नहीं रही है। एक साल के अवधि के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 14 हजार 639 ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा है जिनकी नंबर प्लेट सही नहीं थी या फिर पैटर्न अनुसार नहीं थी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 04:28 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 04:28 PM (IST)
एक साल में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे साढ़े 14 हजार वाहन पकड़े
एक साल में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे साढ़े 14 हजार वाहन पकड़े

जागरण संवाददाता, सिरसा : ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना रूक नहीं रही है। एक साल के अवधि के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 14 हजार 639 ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा है जिनकी नंबर प्लेट सही नहीं थी या फिर पैटर्न अनुसार नहीं थी। इन वाहन चालकों को चालान का सामना करना पड़ा है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के ट्रैफिक चालान में दर्ज आकड़ों के अनुसार 1501 वाहन चालक ऐसे भी पाए गए हैं जो निर्धारित गति से तेज वाहनों को दौड़ा रहे थे। इन वाहन चालकों पर जुर्माना कर दिया गया है तथा कुछ के तो ड्राइविग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। एक साल की अवधि के दौरान दोपहिया वाहन पर तीन सवार होने पर 750 को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

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बिना कारण ब्रेक लगाने पर भी काटे चालान

ट्रैफिक पुलिस ने बेवजह रोड पर ब्रेक लगाने के मामले में भी चालान किए हैं। ब्रेक विद आउट रिजन के कालम में 2746 लोगों का चालान दिखाया है। इनमें से ज्यादातर वो वाहन चालक हैं जो चलते-चलते स्टंट करने से नहीं चूकते हैं। पुलिस ने 5317 के गलत दिशा में वाहन चलाने के चालान भी किए हैं जो सिरसा में चालान का एक बड़ा आंकड़ा है।

शराब पीकर वाहन चलाते 75 पकड़े

ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में भी चालान किए हैं। 75 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे। पुलिस निर्देशों की अवमानना के मामले में भी चालान हुए हैं। 94 ऐसे वाहन चालकों को इस नियम के तहत चालान का सामना करना पड़ा है।

वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने पर 58 पर कार्रवाई

वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं की जा सकती है। इससे दुर्घटना का खतरा रहता है। फिर भी लोग मान रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस केवल 58 लोगों को ही पकड़ पाई है जो वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहे थे। सिरसा में बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र वाहन चलाने वालों की संख्या इस बार कम आई है और इस नियम के तहत 249 के ही चालान हुए हैं।


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