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प्रशासन ने बदला बाजार खुलने का समय, अब साढ़े 9 से साढ़े 4 खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता सिरसा प्रशासन ने बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने व शारीरि

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 May 2020 11:22 PM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 06:13 AM (IST)
प्रशासन ने बदला बाजार खुलने का समय, अब साढ़े 9 से साढ़े 4 खुलेंगी दुकानें
प्रशासन ने बदला बाजार खुलने का समय, अब साढ़े 9 से साढ़े 4 खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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प्रशासन ने बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने व शारीरिक दूरी के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए अब दाएं-बाएं के फार्मूले को लागू कर दिया है। जिस दिन दाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी उस दिन बाईं तरफ की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिस दिन बाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी उस दिन दाईं तरफ बंद रहेगा। यह फार्मूला लागू कर दिया गया है। उपायुक्त के आदेश में कहा गया है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी। रविवार को मेडिकल हाल, दूध डेयरी व पेट्रोल पंप ही खुलेंगे। शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी। साढ़े 9 से साढ़े 4 बजे रहेगा दुकानें खुलने का समय

उपायुक्त ने कहा है कि आवश्यक श्रेणी को छोड़कर बाजार की दुकानों के लिए साढ़े 9 से साढ़े 4 बजे का समय रहेगा। इसके बाद दुकानें बंद करनी होंगी और इसकी जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि दूध डेयरी, मिल्क बूथ, मिठाई की दुकान और पेट्रोल पंप राइट और लेफ्ट फार्मूले में नहीं आएंगे। ये दुकानें सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुलेंगी लेकिन मिठाई विक्रेता दुकान सुबह साढ़े 9 से साढ़े 4 बजे तक ही खोल पाएंगे। बाजार समय में नहीं होगा लोडिग-अनलोडिग का काम

शहर में बाजार खुलने के दौरान ही बड़ी संख्या में ट्रक माल उतारते नजर आते हैं जबकि टैंपों से माल बाजारों में लादा भी जा रहा है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। जाम जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूर्व के आदेश में एक और संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत लोडिग, अनलोडिग का कार्य सुबह 7 से साढ़े 9 बजे तक ही किया जा सकेगा। भादरा बाजार में जाम जैसी स्थिति के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। नियम उल्लंघन पर टीम करेगी जुर्माना

आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो मौके पर निरीक्षण के लिए तैनात टीम जुर्माना करेगी जो शहरी क्षेत्र में 200 रुपये प्रति उल्लंघन होगा। इसके अलावा नगरपालिकों के नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया है कि दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा निर्धारित किए गए अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। काउंटर, डेस्क, कुर्सियों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।


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