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राजस्थान सीमा के साथ लगते क्षेत्र में धारा 144 लागू

जिलाधीश प्रभजोत ¨सह ने राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर जिल

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 10:18 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 10:18 PM (IST)
राजस्थान सीमा के साथ लगते क्षेत्र में धारा 144 लागू
राजस्थान सीमा के साथ लगते क्षेत्र में धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, सिरसा : जिलाधीश प्रभजोत ¨सह ने राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरराज्यीय सीमा के साथ लगते 5-5 किलोमीटर के दायरे में 12 दिसंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं।

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जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव में 7 दिसम्बर से लेकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने 12 दिसम्बर तक जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के साथ लगते गांवों में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने तथा किसी भी व्यक्ति का लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि और ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

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इन गांवों में लागू रहेगी धारा 144

जिलाधीश ने बताया कि तहसील सिरसा के गांव माधो¨सघाना, मल्लेकां, नाथूसरी चौपटा तहसील के गांव बरुवाली-2, जमाल, जोगेवाला, चाहरवाला, रामपुरा बागडिय़ा, कागदाना, कुम्हारिया, खेड़ी, गुसाईयाना, जोड़कियां, रामपुरा ढिल्लो, कुतियाना, ऐलनाबाद तहसील के गांव तलवाड़ा खुर्द, धोलपालिया, बेहरवाला खुर्द, नीमला, कर्मशाना, मिठनपुर, खारी सुरेरां, मिठ्ठी सुरेरां, पोहड़कां, भुर्टवाला, चिलकनी ढाब, उमेदपुरा, रानियां तहसील के गांव बचैर, बणी, करीवाला तथा डबवाली तहसील के गांव लोहगढ, जोतांवाली, चौटाला, तेजाखेड़ा, भारुखेड़ा, अबूबशहर और कालूआना में यह धारा लागू रहेगी।


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