अनाज मंडी में भंडारण नहीं कर सकते खाद विक्रेता, डबवाली मार्केट कमेटी ने जारी किए नोटिस
नई अनाज मंडी में खाद विक्रेता खाद का भंडारण नहीं कर सकते। सोमवा
संवाद सहयोगी, डबवाली :
नई अनाज मंडी में खाद विक्रेता खाद का भंडारण नहीं कर सकते। सोमवार को शिकायत मिलने के बाद शेड के नीचे तथा दुकानों के सामने भंडारण मिलने पर मार्केट कमेटी डबवाली ने पेस्टीसाइड एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। वहीं एक खाद विक्रेता ने नोटिस को महज औपचारिक कार्रवाई बताया है।
मार्केट कमेटी ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि हरियाणा एग्रीकल्चर प्रॉडयूस मार्केट (एचएपीएम) एक्ट-1961 तथा प्लॉट अलाटमेंट रुल्स-2000 के तहत भंडारण की अनुमति नहीं है। मार्केट कमेटी ने नोटिस की कॉपी कृषि विभाग सिरसा के उपनिदेशक को भेजते हुए लिखा है कि कृषि विभाग खाद विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करता है। उपनिदेशक को तुरंत प्रभाव से सभी खाद विक्रेताओं को हिदायत जारी करके नई अनाज मंडी के शेड तले तथा दुकानों के आगे किए खाद भंडारण को हटाने के लिए कहा है। सचिव वीरेंद्र मेहता की ओर से जारी नोटिस में मार्केट कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर कहीं भी मंडी में खाद का भंडारण मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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भंडारण मिला, पर कार्रवाई नहीं की
खाद विक्रेता नीरज गुप्ता के अनुसार नई अनाज मंडी में खाद की 30 दुकानें हैं। मार्केट कमेटी ने दोहरा रवैया अपनाया हुआ है। किसी को भंडारण की खुली छूट दे रखी है तो वहीं दूसरा भंडारण करता है तो उसे पांच हजार रुपये प्रति दिन जुर्माना की चेतावनी दी जाती है। सरेआम कुछ लोगों ने अनाज मंडी में शेड तले यूरिया भंडार किया है। मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र मेहता के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। भंडारण मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।
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खाद विक्रेता मौखिक शिकायत करके गया था। मैंने उसे कहा था कि सभी खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी होंगे। कुछ ही समय बाद पेस्टीसाइड, कच्चा आढ़ती एसोसिएशन समेत उपायुक्त सिरसा तथा कृषि उपनिदेशक सिरसा को पत्र जारी किया गया।
-वीरेंद्र मेहता, सचिव, मार्केट कमेटी, डबवाली।