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सिरसा विस क्षेत्र में चुनाव सामग्री वितरण व जमा करने बारे ड्यूटी निर्धारित

जागरण संवाददाता सिरसा लोकसभा आम चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां गंभीरता

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Apr 2019 11:06 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 11:06 PM (IST)
सिरसा विस क्षेत्र में चुनाव सामग्री वितरण व जमा करने बारे ड्यूटी निर्धारित
सिरसा विस क्षेत्र में चुनाव सामग्री वितरण व जमा करने बारे ड्यूटी निर्धारित

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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लोकसभा आम चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां गंभीरता के साथ पूर्ण की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की अलग-अलग जिम्मेदारियां लगाई गई है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव सामग्री वितरण करने व इसे वापस जमा करवाने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने ड्यूटी निर्धारित की हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव सामग्री वितरण का कार्य स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में किया जाएगा। निर्वाचन सामग्री वितरण के लिए 10 टेबल लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की ड्यूटी 11 मई को प्रात: 7 बजे से तथा 12 मई को सायं 5 बजे से रहेगी। सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर निर्धारित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। एडीसी ने बताया कि पोलिग पार्टियों को 11 मई को प्रात: 7 बजे चुनाव सामग्री का वितरण किया जाएगा तथा 12 मई को मतदान समाप्ति उपरांत पोलिग पार्टियां से निर्वाचन सामग्री जमा करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि पोलिग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री, ईवीएम व वीवीपैट के वितरण व मतदान उपरांत निर्वाचन सामग्री को स्ट्रांग रुम में सही ढंग से रखवाने के लिए एसडीओ राम कुमार, परियोजना अधिकारी अक्षय ऊर्जा मनोज जैन, सहायक परियोजना अधिकारी संजय कुमार, पटवानी कश्मीर चंद की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन सामग्री वितरण कार्य के लिए इन सभी टेबल की मॉनेटरिग के लिए टेबल 1 से 5 तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा व 6 से 10 तक नगर परिषद सिरसा के कार्यकारी अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पोलिग पार्टियों द्वारा मांग अनुसार किसी सामग्री में कमी होने पर पूरा करने के लिए समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी उमेद कुमार व उनके साथ दो ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है।

मतदान के लिए 12 मई को रहेगा वैतनिक अवकाश

जागरण संवाददाता, सिरसा : जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए 12 मई को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश रहेगा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 12 मई को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा तथा शहर से बाहर या दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए अपने गृहक्षेत्र में जाने की छूट होगी जिसके लिए नियोक्ता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उप निदेशक रमेश सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


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