बार-बार जांचेंगी टीम, तंबाकू उत्पाद मिला तो हर बार चालान भी किया जाएगा
जागरण संवाददाता, सिरसा : तंबाकू के उत्पाद बेचने वालों को नियमों का पालन करना होगा और प
जागरण संवाददाता, सिरसा : तंबाकू के उत्पाद बेचने वालों को नियमों का पालन करना होगा और पालन नहीं हुआ तो अब बार-बार जांच होगी और हर बार चालान भी किया जाएगा। दुकानदार यदि नहीं माना तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी अनुशंसा होगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया है जिसमें दुकानदारों द्वारा धूम्रपान निषेध संबंधी नियमों का पालन न करने को आ रही शिकायतों पर लिया है। शिकायत में कहा गया है कि एक बार टीम पहुंचती है, चालान करती है लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरती और फिर पहले की तरह ही सब कुछ चलता है। न हिदायतें लागू होती और न ही टीम द्वारा दी गई चेतावनी का असर होता है। यह मामला उपायुक्त के समक्ष उठा जिसमें बताया गया कि धूम्रपान निषेध एक्ट के अनुसार टीम जुर्माना तो कर रही है लेकिन इसका असर नहीं है। दुकानदार छोटे बच्चों को भी तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं और शिक्षण संस्थानों के इर्द-गिर्द भी तंबाकू उत्पाद मिल जाते हैं। दुकानों पर चेतावनी बोर्ड तक नहीं है।
प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिनियम की धाराओं को कड़ाई से लागू किया जाए। जिस स्थान पर जांच की गई है और जुर्माना कर दिया गया वहां उसी दिन पुन: जांचा जाए और फिर से चालान किया जाए। साथ ही नियम में प्रावधान हो तो तंबाकू उत्पाद को भी जब्त कर लिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन के निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्रवाई की जानकारी उपायुक्त कार्यालय तक भी पहुंचेगी। इस मामले में सभी को जागरूक होना होगा। सभी को पता है कि धूम्रपान नुकसानदायक है और इससे बचा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी करता है इसके लिए टीम है। जो लोग सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं उनके भी चालान करते हैं और जो तंबाकू इत्यादि बेचने हैं तो उनकी दुकानों की भी जांच होती है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जहां जुर्माना होता है वहां फिर से निगरानी की जाएगी ताकि नियमों का पालन कड़ाई से किया जा सके।
डा. वीरेश भूषण
डिप्टी सिविल सर्जन