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फसली अवशेष जलाने वाले पांच किसानों पर जुर्माना

संवाद सूत्र, कालांवाली : फसली अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना करने के लिए प्रशासनिक अ

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 May 2018 03:58 AM (IST)Updated: Thu, 17 May 2018 03:58 AM (IST)
फसली अवशेष जलाने वाले पांच किसानों पर जुर्माना
फसली अवशेष जलाने वाले पांच किसानों पर जुर्माना

संवाद सूत्र, कालांवाली : फसली अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके का मुआयना कर रही है। बुधवार को कालांवाली के तहसीलदार छोटूराम के निर्देश पर कानूनगो जगसीर ¨सह, पटवारी सुखपाल ¨सह व मदन लाल ने गांव दादू, दौलतपुर खेड़ा व सुबाखेड़ा गांवों का दौरा किया। टीम ने पांच किसानों पर फसली अवशेष जलाने पर जुर्माना किया है।

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टीम के अनुसार जब वे मौके पर निरीक्षण कर रहे थे तब कई किसानों द्वारा रोड के साथ खेतों में फसली अवशेष जलाए हुए थे। जिसके बाद उन्होंने पांच किसानों को जुर्माना किया जिनमें से तीन किसानों से 7500 रुपये की राशि मौके पर ही जमा करवाई गई जबकि दो किसानों को वीरवार को राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसानों ने अवशेष जलाए तो जुर्माना के साथ-साथ उसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया जाएगा। तहसीलदार द्वारा मंगलवार को भी चकेरियां व जलालआना के पांच किसानों को फसल के अवशेष जलाने पर जुर्माना किया था।

उन्होंने बताया कि रोड के साथ लगते खेतों में अवशेष जलाने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे फसल के अवशेष न जलाएं और इसका उचित प्रबंधन करते हुए इस चारे या खाद के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसलों के अवशेषों को ना जलाएं बल्कि इनका उचित उपयोग करते हुए इसे चारे के रूप में या फिर खाद के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला में अवशेष जलाने पर धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने कानूनगो व पटवारियों सख्त हिदायत दी कि वे सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करें। कोई भी व्यक्ति आदेशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा। दो एकड़ तक के फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, इससे अधिक क्षेत्र में अवशेष जलाने पर 5 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक एकड़ में फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।


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