पॉश एरिया सी ब्लाक के 60 घरों को कंटेनमेंट जोन में बदला
जागरण संवाददाता सिरसा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान न
जागरण संवाददाता, सिरसा : कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सी ब्लॉक के 60 मकानों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदला गया है। सी ब्लॉक के शेष क्षेत्र व साथ लगते बी ब्लॉक को बफर जोन घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की पांच टीमों ने सभी मकानों में डोर-टू-डोर जाकर सर्वे किया और 326 लोगों की स्क्रीनिग की। कोई भी खांसी, जुकाम आशंकित मरीज नहीं मिला। प्रशासन के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन एरिया के इर्द गिर्द बेरिकेड्स लगाए गए है साथ ही पुलिस तैनात की गई है। रविवार सुबह पीपीइ किट पहनकर की दूध व सब्जी विक्रेता कॉलोनी में पहुंचे।
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कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के दृष्टिगत सी ब्लॉक के मकान नंबर 179 से 184, 196 से 205, 207 से 208, 215 से 227, 231 से 234, 256 से 259 तथा 260 से 271 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कालोनी के पूरे क्षेत्र के साथ साथ प्रत्येक मकान को सैनिटाइज किया जाएगा। एसडीएम सिरसा कंटेनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई पांच टीमों में एक आशा वर्कर व एक एएनएम शामिल है। इस कार्य की निगरानी के लिए दो सुपरवाइजर और महिला एवं बाल विकास अधिकारी कविता को तैनात किया गया है। ये
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जीआरजी स्कूल में बनाया कंट्रोल रूम
कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मत्स्य विभाग के सीईओ अनिल गाबा (94161-00266) व जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा (94666-13035) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जीआरजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 01666-240385 है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र गुरप्रताप सिंह (94163-35914) होंगे। इसके अलावा डीपीओ डा. दर्शना सिंह व नागरिक अस्पताल के एपिडेमोलॉजिस्ट संजय की भी ड्यूटी रहेगी।
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कंटेनमेंट व बफर जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध
नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्ध करवाने के साथ शारीरिक दूरी की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निवासियों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।