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खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना

सिरसा उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी व प्राइवेट अस्पता

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Apr 2019 11:15 PM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 06:38 AM (IST)
खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना
खुले में कूड़ा जलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल, मैरिज पैलेस, फैक्टरी, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि द्वारा खुले में कूड़ा-कर्कट जलाया जाता है तो उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त रविवार को अपने कैंप कार्यालय कक्ष में सॉडिल, सॉलर, बॉयो, सीएनडी, प्लास्टिक, मेडिकल, बॉयो मेडिसन वेस्ट मैनेजमैंट आदि बारे जिला की सभी नगर परिषद, पालिका व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गत 6 मार्च को जारी निर्देशानुसार किया गया था।

कूड़ा फेंकने वाले संस्थान का तुरंत करें चालान

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि खुले में कूड़ा फेंकने वाले संस्थान अथवा विभाग के तुरंत चालान करें। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह में सभी नगर पालिका कम से कम 25 तथा नगर परिषद द्वारा 50 चालान करने के निर्देश दिये। यदि कोई भी संस्थान या कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा-कर्कट जलाने का प्रयास करता है तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कूड़ा डंप हो रहा है तो उसका समय रहते लेवल करवाते रहें। उन्होंने कहा कि डंपिग की जगह पर सीसी कैमरे भी लगवाए जाए।

उन्होंने सीडीएलयू, एयर फोर्स, रेलवे स्टेशन, सिविल अस्पताल, अनाज मंडियां, सब्जीमंडी, डेयरी, हुडा के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह क्षेत्र नगर परिषद के अधीन नहीं आता, अत: वे अपने स्तर पर कूड़े के निस्तारण का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह इस बारे दो बार बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा नगराधीश को इसका नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। उन्होंने नगराधीश को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर इस बारे प्रगति की समीक्षा करते रहे।


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