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गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में पुलिस भर्ती की आयु सीमा में मिली 5 साल की छूट

गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को लाभ दे

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 05:49 AM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 05:49 AM (IST)
गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में पुलिस भर्ती की आयु सीमा में मिली 5 साल की छूट
गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में पुलिस भर्ती की आयु सीमा में मिली 5 साल की छूट

संवाद सहयोगी, डबवाली : गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को लाभ देने की शुरुआत हो गई है। पुलिस भर्ती में इकोनॉमिक विकर सेक्शन (इडब्लयूएस) को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। इडब्लयूएस से जुड़े मुद्दे को डबवाली विधायक अमित सिहाग ने हरियाणा विधानसभा में उठाया था। इस वर्ग को लाभ देने के लिए वे मुख्यमंत्री से मिले थे।

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उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद इसके लिए बनी संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने उनके साथ संपर्क कर इस मांग की हरियाणा में पैरवी करने का निवेदन किया था। जिसके चलते उन्होंने लगातार इसकी पैरवी करते हुए पहले इस मांग को विधानसभा सत्र में उठाया था और उसके बाद उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मांग को तथ्यों के साथ, उनके समक्ष रख पूरा करने की मांग की थी। सिहाग ने बताया कि उस समय मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी जानकारी एकत्रित कर विचार किया जाएगा। अमित सिहाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस मांग के विषय में लिखित में पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जनभावना की कद्र करते हुए पुलिस भर्ती में इस वर्ग को आयु सीमा में पांच साल तक की छूट देने की घोषणा की है, जो सराहनीय है। सिहाग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में बाकी नौकरियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आयु सीमा में छूट मिल जाएगी।


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