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फर्जी कागजात तैयार कर प्लांट बेचने के नाम पर ठगे 13 लाख

जागरण संवाददाता सिरसा गली बोर्डिंग वाली निवासी श्लेष गोयल ने पुलिस अधीक्षक को धोखाधड़ी कर

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 11:21 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 11:21 PM (IST)
फर्जी कागजात तैयार कर प्लांट बेचने के नाम पर ठगे 13 लाख
फर्जी कागजात तैयार कर प्लांट बेचने के नाम पर ठगे 13 लाख

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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गली बोर्डिंग वाली निवासी श्लेष गोयल ने पुलिस अधीक्षक को धोखाधड़ी करने की शिकायत दी है। पीड़ित ने बताया कि बरनाला रोड निवासी महिला ने दो व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी कागजात तैयार कर उसे बरनाला रोड स्थित सोसाइटी में प्लाट बेचने का झासा देकर 13 लाख रुपये ठग लिए। श्लेष गोयल की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बरनाला रोड निवासी कुलवंत कौर, ढाणी वेदवाला निवासी गुरुदयाल व दी सावन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिग सोसाइटी के प्रधान तरसेम मिढ़ा के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में श्लेष गोयल ने बताया कि कुलवंत कौर ने उसे बताया कि वह द सावन को ऑप्रेटिव हाउस बिल्डिग सोसाइटी की सदस्य है तथा उसका एक प्लाट नंबर 28 बरनाला रोड पर है। जिसमें आगे दुकान बनी हुई है तथा बाकी 35 वर्ग गज दुकान के पीछे खाली पड़ा है। इस प्लाट की एवज में उसने 13 लाख रुपये दिए। कुलवंत कौर ने उसे एफिडेविट दिया कि उसका असल अलाटमेंट लेटर गुम हो गया है तथा उसने इसकी पुलिस में रिपोर्ट दे रखी है। एफिडेविट में आरोपित गुरुदयाल ने कुलवंत कौर की शिनाख्त की तथा 13 सितबर 2018 को नोटरी से सत्यापित करवाकर उसे दे दिया। उसी दिन उसे खाली दुकान का कब्जा भी संभलवा दिया। जिसके बाद उसने सोसाइटी के प्रधान के नाम एक दरखास्त देकर प्लांट अपने नाम ट्रांसफर करने की प्रार्थना की। जिस पर कुलवंत कौर व गुरुदयाल के हस्ताक्षर है। इसके बाद तीन मई 2019 को नोटरी से सत्यापित दरख्वास्त सोसायटी के प्रधान के नाम मलकीयत बदलने के लिए दी, जिस पर उसे तरसेम मिढ़ा ने बताया कि कुलवंत कौर सोसायटी की सदस्य नहीं है। इस सोसायटी में कुलवंत कौर के दो हिस्से थे, जो उसने पहले ही दर्शन सिंह व सुरेश नेहरा निवासी सेक्टर 20 को ट्रांसफर किया हुआ है। आरोपित बोला, प्लांट बेचने के नाम पर पहले भी की ठगी

श्लेष गोयल ने बताया कि इस बारे में उसने सीएम विडो पर शिकायत दी। जिसकी जांच को आप्रेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर ने की और चार सितंबर 2019 को रिपोर्ट दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित ने पहले कई लोगों से प्लांट बेचने के नाम पर ठगी की है। वहीं सोसायटी के पूर्व प्रधान द्वारा मेंबरशिप नंबर 127 को ओवरराइटिग करके सात का छह बनाया हुआ है तथा इस सर्टिफिकेट को 22 अप्रैल 2018 को कैंसिल किया हुआ है। इसी तरह दुकान में भी कैंसिल किया हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुलवंत कौर व गुरुदयाल सिंह ने मिलीभगत कर झूठे दस्तावेज तैयार किए तथा प्रधान ने गलत तरीके से प्रमाणपत्र बनाकर उसे नुकसान पहुंचाया।


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