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सेक्टर-1 की एन्हांसमेंट में 67 फीसद तक की राहत, अब ब्याज सहित बकाया रकम 30 अप्रैल तक करानी होगी जमा

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) ने एन्हांसमेंट को लेकर राहत देने का फैसला लिया है। एन्हांसमेंट से प्रभावित सेक्टर-1 सेक्टर-3 सेक्टर-4 एक्सटेंशन सेक्टर-5 और सेक्टर-6 को बड़ी राहत दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 07:30 AM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 07:30 AM (IST)
सेक्टर-1 की एन्हांसमेंट में 67 फीसद तक की राहत, अब ब्याज सहित बकाया रकम 30 अप्रैल तक करानी होगी जमा
सेक्टर-1 की एन्हांसमेंट में 67 फीसद तक की राहत, अब ब्याज सहित बकाया रकम 30 अप्रैल तक करानी होगी जमा

अरुण शर्मा, रोहतक

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) ने एन्हांसमेंट को लेकर राहत देने का फैसला लिया है। एन्हांसमेंट से प्रभावित सेक्टर-1, सेक्टर-3, सेक्टर-4 एक्सटेंशन, सेक्टर-5 और सेक्टर-6 को बड़ी राहत दी है। फिलहाल सेक्टर-1 के प्लाट मालिकों के सिर से करीब 66.98 फीसद तक एन्हांसमेंट का बोझ कम हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट योजना(एलएफएसएस) लागू कर दी है। अब सेक्टरों के प्लाट मालिक 30 अप्रैल तक एन्हांसमेंट की रकम जमा करा सकेंगे। हालांकि प्लाट मालिकों को ब्याज सहित यह रकम जमा करानी होगी।

एन्हांसमेंट को लेकर लागू नियम के हिसाब से यह योजना केवल उन आवंटियों पर लागू होगी, जोकि बकाया राशि अतिरिक्त मूल्य,ब्याज और विलंबित ब्याज के तहत है। यह योजना स्वैच्छिक और वैकल्पिक है। जो आवंटी के ऊपर निर्भर है। योजना का लाभ सभी आवंटियों के लिए अलग-अलग रहेगा, क्योंकि कोई निश्चित छूट बाद में नहीं दी जाएगी। इस योजना में आने वाले आवंटित के पीपीएम खातों को एचएसवीपी ने फ्रिज कर दिया है। एक मई को इन इस श्रेणी के सभी खातों को डी-फ्रिज किया जाएगा। योजना का लाभ कैलकुलेट की गई अतिरिक्त कीमत की मूल राशि पर एक मार्च से 30 अप्रैल के दौरान किसी और ब्याज के अधीन नहीं होगा।

यह भी जान लें, इन्हें ही मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ पाने के बाद कोर्ट नहीं जा सकेंगे। योजना का लाभ नहीं लेने पर ब्याज, बकाया रकम जमा करानी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्लाट मालिक आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एलएफएसएस योजना का लाभ केवल उन आवंटियों को दिया जाएगा जो वर्तमान में अतिरिक्त कीमत के भुगतान को लेकर बकाएदार हैं। भुगतान के लिए एक बटन मिलेगा। लाभार्थी भुगतान के साथ रसीद निकाल सकेंगे। इस तरह की किसी भी योजना का लाभ उठाने वालों के लिए यह योजना नहीं। रेजीडेंट प्लाट के मामलों में जहां मंजिलों के हिसाब से पंजीकृत किया गया है, उन आवंटियों के लिए भी यह योजना नहीं है। अतिरिक्त मूल्य की कैलकुलेशन दो भागों में की जाएगी। एक अप्रैल 2015 से पहले यानी पार्ट-ए और एक अप्रैल 2015 के बाद पार्ट-बी रहेगा। वर्जन

हमें संबंधित योजना की जानकारी हुई है। एन्हांसमेंट से प्रभावित सेक्टरों के प्लाट मालिक योजना का लाभ निर्धारित समय में उठाएं।

भारत भूषण गोगिया, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी सरकार के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं। साल 2020 में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने चार-पांच विधायकों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश के 62 हजार लोगों पर एन्हांसमेंट का बोझ है। 34 हजार लोगों ने रकम जमा करा दी, 28 हजार बकाएदार थे। सरकार से यही मांग है कि जिन्होंने रकम जमा करा दी है उन्हें रिफंड उनके खातों में वापस हो। ब्याज हमारे ऊपर थोपा गया है। आंदोलन जारी रहेगा या नहीं इसका फैसला स्टेट कमेटी करेगी।

कदम सिंह अहलावत, पूर्व प्रधान, सेक्टर-1 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एन्हांसमेंट से प्रभावित पांच सेक्टरों में यह मिलेगी राहत

सेक्टर : पहले थी एन्हांसमेंट : अब राहत

सेक्टर-1 : 530.07 : 175

सेक्टर-3 : 317 : 244

सेक्टर-4 एक्सटेंशन : 3742 : 1563

सेक्टर-5 : 4317 : 1508

सेक्टर-6 : 4006 : 1123

नोट : एन्हांसमेंट की रकम स्क्वेयर मीटर प्रति रुपये में। एलएफएसएस के तहत ब्याज कैलकुलेशन :

नोटिस जारी करने की तारीख के बाद हुई देरी की अवधि : ब्याज मौजूदा दर(प्रति वर्ष फीसद) : नया ब्याज दर(प्रति वर्ष फीसद)

30 दिन तक : 0 : 0

31वें दिन से लेकर 180वें दिन तक : 15 : 07

181वें दिन से लेकर 365वें दिन तक : 15 : 09

366वें दिन से लेकर 730वें दिन तक : 15 : 10

731वें दिन से लेकर 1095वें दिन तक : 15 : 11

1095वें दिन से ऊपर : 15 : 12


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