किराया न देने पर दो मिल्क बूथ सील, झज्जर रोड पर निर्माण सामग्री डालने पर पांच दुकानदारों पर 15 हजार का जुर्माना
नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड़ में आ गया है। निगम ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड़ में आ गया है। निगम ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वीरवार को निगम की टीमों ने दो मिल्क बूथों को सील कर दिया। हालांकि एक बूथ संचालक की तरफ से मौके पर ही बकाया किराया जमा करा दिया। हिसार रोड पर निगम की टीम दुकाने सील करने पहुंची तो आनन-फानन में किराया जमा करा दिया। वहीं, झज्जर रोड पर पांच दुकानदारों पर निर्माण सामग्री डालने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
नगर निगम के भूमि अधिकारी सुरेंद्र गोयल के नेतृत्व में टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की। भूमि अधिकारी गोयल ने बताया कि मानसरोवर पार्क के मिल्क बूथ संचालक पर 30 हजार रुपये बकाया था। महाबीर पार्क के मिल्क प्लांट संचालक पर 1.75 लाख रुपये बकाया था। इन दोनों ही बूथों को बकाया किराए न दिए जाने के कारण सील कर दिया। हालांकि मानसरोवर पार्क के बूथ संचालक ने थोड़ी ही देर बाद बकाया रकम जमा कराई तो बूथ संचालित करने के आदेश दिए गए। दूसरी ओर, झज्जर रोड पर चार-पांच दुकानदारों ने निर्माण सामग्री डाल दी थी। सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री डालने के लिए नियम तय हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर इन सभी दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया।
पुरानी सब्जी मंडी के दुकानदारों ने जमा नहीं कराया तीन-चार साल से किराया
निगम की भूमि शाखा को आदेश मिले हैं, जिन्होंने अभी तक बकाया किराया जमा नहीं कराया है उनके ऊपर कार्रवाई करें। बकाएदारों के खिलाफ यह तीसरी बार कार्रवाई के आदेश हैं। दो बार पहले भी गांधी कैंप और अन्य स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है। हिसार रोड के दुकानदारों ने भी तीन-चार साल से बकाया किराया जमा नहीं कराया था। इसलिए 8-10 दुकानदारों को नोटिस दिए गए। वीरवार को दोपहर में निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। टीम के पहुंचने पर रकम जमा कराई। अब शहर में कचरा जलाने, सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने, स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। बगैर मास्क वालों के भी चालान काटे जाएंगे। प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नगर निगम सीधे तौर से कार्रवाई करेगा।
सुरेंद्र गोयल, भूमि अधिकारी, नगर निगम